सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइंस, कोविड डेथ मामले में 30 दिन के भीतर मिलेगा मुआवजा
देश में कोरोना से हुई मृत्यु के मामले में मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब कोविड से मरने वाले के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। ये आर्थिक सहायता केंद्र और राज्यो की ओर से पहले से विभिन्न स्कीम के तहत दी जा रही मदद के अलावा होगी। आज जारी हुई गाइडलाइंस के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय और NDMA राज्यों के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। मुआवजे की राशि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड के जरिये दी जाएगी। ये रकम मुआवजे के लिए अर्जी दाखिल करने के तीस दिन के अंदर ही घरवालों को देनी होगी। हर लाभार्थी की जानकारी प्रिंट मीडिया में प्रकाशित करना ज़रूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट में किसी की मौत की वजह कोविड दर्ज न होने के चलते किसी को मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटी ऐसी सूरत में मौत की वजह सही दर्ज कराने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।