SC का मथुरा ईदगाह सर्वे रोकने से इनकार, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
-कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति वाले हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म स्थान एवं शाही ईदगाह के कमिश्ननर सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर से सर्वे का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अगर सर्वे से दिक्कत है तो प्रॉपर तरीका अपनाएं। इसके बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा।
गौरतलब है कि वीरवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मयंक जैन ने मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए विवादित स्थल का सर्वे ज्ञानवापी की तर्ज पर कोर्ट कमिश्नर से करवाने का आदेश दिया है। मामले में अदालत 18 दिसंबर को कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करेगी। इसी को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि 18 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोका लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया।