हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा कर्मचारियों से वित्तीय रिकवरी के आदेश पर रोक लगाई

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें अनुबंध सेवाकाल के दौरान वरिष्ठता और वित्तीय लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से वित्तीय रिकवरी करने की बात कही गई थी। सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी भर्ती और सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 लागू किया था, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि अनुबंध सेवाकाल का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से उनकी वरिष्ठता और वित्तीय लाभ की रिकवरी की जाएगी। इस संशोधन के अनुसार, वे कर्मचारी जिनकी सेवाएं 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित की गईं और जिन्होंने अनुबंध सेवाकाल के दौरान वेतन वृद्धि, पदोन्नति या अन्य लाभ प्राप्त किए, उनसे वह राशि वापस ली जाएगी। यह निर्णय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर आधारित था, जिसमें कई विभागों में कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ दिया गया था। हालांकि, प्रभावित कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सरकार के आदेश को चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को राहत मिली है और यह एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय साबित हुआ है।