हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम को पर्यटन सीजन से पहले राहत, हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती की अनुमति दी

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) को आगामी पर्यटन सीजन से पहले बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निगम के होटलों में कर्मचारियों की तैनाती के लिए आउटसोर्स भर्ती करने की अनुमति दे दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पहले हाईकोर्ट ने ही नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने यह आदेश एचपीटीडीसी द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए दिया। निगम ने अदालत से मौजूदा कर्मचारियों की कमी के कारण आगामी पर्यटन सीजन में परिचालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आउटसोर्स पर भर्तियां करने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले, 15 अक्टूबर 2024 को हिमाचल हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी में आउटसोर्स या अनुबंध के आधार पर नई भर्तियों पर रोक लगा दी थी। इस रोक के बाद निगम ने हाईकोर्ट में आवेदन दायर कर भर्तियों की अनुमति का अनुरोध किया था। निगम ने अपने आवेदन में बताया था कि 15 अक्टूबर 2024 के आदेश से पहले कुछ कर्मचारी अनुबंध के आधार पर निगम में कार्यरत थे, लेकिन अब वे नौकरी छोड़ चुके हैं। इस स्थिति में, आगामी पर्यटन सीजन के कारण निगम को कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अदालत ने निगम की इस मांग को स्वीकार करते हुए इस भर्ती की अनुमति प्रदान की है।