इंदाैरा : चेक बाउंस होने पर दोषी को 6 महीने का कारावास
मनीष ठाकुर। इंदाैरा
चेक बाउंस पर इंदौरा न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 6 महीने का कारावास व 1,36,200 रुपए के अतिरिक्त 1,13, 778 बतौर जुर्माना शिकायतकर्ता को कुल 250000 अदा करने का फैसला सुनाया है। राशि अदा न करने पर आरोपी को 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी या फैसला इंदौरा प्रथम श्रेणी न्यायाधीश विकास कपूर की अदालत ने सोमवार को सुनाया शिकायतकर्ता मैसेज सहित बीएस कटोच फिलिंग स्टेशन पैट्रोल पंप इंदौरा के मालिक नवदीप कटोच ने वर्ष 2018 में वरुण कुमार निवासी प्रागपुर के खिलाफ इंदौरा न्यायालय में चेक बाउंस का केस दायर किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी प्राइवेट एंबुलेंस का कार्य करता है, तो उसने पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाया था। मालिक द्वारा पैसे मांगे गए, तो उसने चैक दे दिया, जाे कि बाउंस हाे गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने इंदौर अदालत में आरोपी के खिलाफ केस कर किया था। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है।
