ज्वालामुखी : उपमंडल में थाना में बिना सूचना रह रहे बाहरी प्रदेश के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
विनायक ठाकुर । ज्वालामुखी
पुलिस थाना ज्वालामुखी के अंतर्गत पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 के तहत बिना सूचना के रह रहे बाहरी प्रदेशो से आए लोगों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए हैं, जिनका थाना में कोई सूचना नहीं थी। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए श्याम सिंह पुत्र गणेश श्याम, निवासी सेहोरण्डी, डाकघर बेहरोली, तह. मीरगंज, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश, ऐ/पी सी/ओ रविकांत पुत्र किशोरी लाल वार्ड-7, डाकघर व तह. ज्वालामुखी, दूसरे मामले में हरिकृष्ण, पुत्र सीता राम शाह, निवासी बारहरवा, डाकघर व तह. सूफी, जिला सीतामढ़ी, बिहार,सी/ओ राजेश शर्मा पुत्र स्व. मान चंद निवासी पुड़तयाला, डाकघर कोहाला अन्य एक तीसरे मामले में नितेश कुमार पुत्र रामपाल निवासी सिरोधी, तह. मीरगंज, जिला बरेली उत्तर प्रदेश, सीओ वार्ड-6, डाकघर व तह. ज्वालमुखी, जिला कांगड़ा है। उपरोक्त सभी बाहरी व्यक्तियों व मकान मालिकों/ किरायेदारों द्वारा किराए में कमरों को देने व उसमें रहने के बावजूद थाना को सूचित न करने के बाद पुलिस द्वारा उपरोक्त सभी छह व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की पुष्टि एसएचओ ज्वालामुखी सुरिंद्र धीमान ने करते हुए जनता से आह्वान किया है कि थाना में बिना पंजीकरण के अपने घर में किसी बाहरी को किराए पर मकान ने दें।
