हिमाचल: पंचायत चुनाव मामले में अगली सुनवाई 30 दिसंबर को, जानें पूरा मामला
प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दायर याचिका पर आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरकार और राज्य चुनाव आयोग की ओर से मामले में जवाब दाखिल किए गए। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी, जिसमें याचिकाकर्ता पक्ष प्रतिवादियों द्वारा दायर जवाबों पर अपना उत्तर देगा। इसके बाद मामले पर फिर से बहस होगी।
मामले पर मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ में सुनवाई हुई। समय पर पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहले सरकार और राज्य चुनाव आयोग को 22 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में आज सरकार और चुनाव आयोग की ओर से जवाब दाखिल कर दिए गए हैं। अब याचिकाकर्ता को इन जवाबों पर अपना पक्ष रखना है। मामले पर अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी।
यह याचिका अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिका में सरकार पर पंचायत चुनाव में देरी करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। नियमों के अनुसार, कार्यकाल पूरा होने से कम से कम छह महीने पहले आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू की जानी चाहिए थीं, लेकिन अभी तक राज्य चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता का केवल एक क्लॉज लागू किया गया, जो नियमों के विपरीत है।
