अब टैक्सी, एचआरटीसी और निजी बसों में डस्टबिन लगाना जरूरी, नहीं तो लगेगा इतने तक का जुर्माना

हिमाचल प्रदेश में अब सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में 'कार बिन' यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य हो गया है, और यदि किसी भी वाहन में कूड़ेदान नहीं मिलता है तो 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 29 अप्रैल से सभी टैक्सी चालकों, एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में 'कार बिन' यानी कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया है। इससे वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थानों पर फेंका जा सके।
आरटीओ और एमवीआई अब केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे, जिनमें कार बिन लगाए गए हों। वाहन में कार बिन न लगाने पर 10 हजार और जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर 1500 रुपये जुर्माना लगेगा और यह प्रावधान पूरे राज्य में लागू होंगे।