सीबीआई ही करेगी विमल नेगी मामले की जांच

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विमल नेगी मौत मामले में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के तत्कालीन प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा की जमानत याचिका और पुलिस अधीक्षक (SP) संजीव कुमार गांधी की लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने एसपी संजीव कुमार गांधी को आंशिक राहत प्रदान की है और उनकी LPA स्वीकार कर ली है। न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि एसपी संजीव गांधी और एसआईटी के अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत और पेशेवर प्रतिष्ठा को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए इस पहलू पर उनकी अपील को स्वीकार किया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 जुलाई को होगी। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि न्यायालय मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के अपने मूल निर्णय में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि इससे निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित होगी। इसका अर्थ है कि इस मामले में आगे की जांच सीबीआई ही जारी रखेगी। कोर्ट ने एसपी संजीव कुमार गांधी की LPA पर सचिव गृह और तत्कालीन डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं।संजीव भूषण, एसपी के वकील ने इस संबंध में जानकारी दी। वहीं, विमल नेगी मौत मामले में HPPCL के तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा को भी 16 जून तक गिरफ्तारी से संरक्षण (अरेस्ट प्रोटेक्शन) मिल गई है। मामले को लेकर आज हुई सुनवाई में सीबीआई ने मीणा को जमानत न देने की अपील की थी। कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में पार्टी बनने के लिए याचिका दायर करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 16 जून को होगी, जिसमें सीबीआई अपनी दलील पेश करेगी।