कांगड़ा : सिगरेट एंड आदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट के अंतर्गत 12 लोगों के चालान
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मनोज कुमार। कांगड़ा
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी धर्मशाला डॉक्टर संजय भारद्वाज ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें थाना मैक्लोडगंज से महिला एवं पुरूष पुलिस कर्मचारी भी उनके साथ रहे। कोटपा एक्ट यानी कि सिगरेट एंड आदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट के अंतर्गत 12 लोगों के चालान किये गए और 6 लोगों को चेतावनी दी गई। इस एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में सिगरेट नहीं पी सकता और न ही लूज़ सिगरेट बेचा जा सकता है। होटल एवं रेस्तरां में ऐश ट्रे नहीं होनी चाहिए। आम जनमानस तथा टुरिस्टों से अनुरोध किया जाता है कि इस एक्ट का पालन करें। सिगरेट पीने से न सिर्फ उसे पीने वाला, बल्कि उसके आसपास के लोग भी प्रभावित होते हैं।
