हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को बड़ा झटका .....प्रमोशन के बजाय डिमोशन, वेतन की होगी रिकवरी

हिमाचल प्रदेश में कुछ सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के बजाय डिमोशन मिलने वाला है और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ ही उन्हें अतिरिक्त मिली सैलरी भी वापस करनी होगी। यह सुनने में अजीब जरूर है, लेकिन सच है। दरअसल, 20 फरवरी 2024 से लागू हुए "सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक, 2024" के तहत एक अहम बदलाव किया गया है। अब प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का सिनिओरिटी में लाभ नहीं मिलेगा। यदि पहले किसी कर्मचारी को इस आधार पर प्रमोशन या वित्तीय लाभ दिया गया था, तो अब न केवल वह डिमोट होगा, बल्कि उससे अतिरिक्त वेतन की रिकवरी (वसूली) भी की जाएगी।
सरल भाषा में कहें तो कर्मचारियों की वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभ केवल उनके रेगुलर होने की तिथि से ही मान्य होंगे, कॉन्ट्रैक्ट के सालों को इसमें नहीं गिना जाएगा। बता दें, पहले कई विभागों में कर्मचारियों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता एवं वित्तीय लाभ दिया गया था। लेकिन अब इस संशोधन के बाद उन सभी कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है, जिन्हें इस लाभ का फायदा मिला था।
ऐसे में अब अनुबंध अवधि को वरिष्ठता में जोड़कर प्रमोशन पाने वालों को वापस उनके पुराने पद पर भेजा जाएगा। जिन कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन मिला है, उनसे वह राशि वापस ली जाएगी और कर्मचारियों की अगली वेतन वृद्धि भी रोकी जाएगी। जाहिर है, यह प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है और कर्मचारी इस फैसले से नाराज़ हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की ओर से जल्द ही "सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक, 2024" को चुनौती दी जाएगी।