नई दिल्ली: अडाणी-हिंडनबर्ग केस में एसआईटी जांच से सुप्रीम इनकार
- जांच के लिए सेबी को 3 महीने का और समय दिया
- गौतम अडाणी बोले, सत्यमेव जयते
सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच एसआईटी से करवाने से इनकार कर दिया है। हालांकि आज सेबी को बचे हुए 2 मामलों की जांच के लिए 3 महीने का और समय दे दिया है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा कि सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में दखल देने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, हम सेबी को अन्य दो मामलों में 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने कहा- कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते।