हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे संजय कुंडू
** हाई कोर्ट ने डीजीपी पद से हटाने का निर्देश वापस लेने से कर दिया है इनकार
** उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है कुंडू की रिकॉल अपील
हिमाचल के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू ने हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में कुंडू के वकील गौरव गुप्ता द्वारा अपील दायर की गई है और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना बाकी है। हाई कोर्ट ने नौ जनवरी को सुनाए अपने फैसले में कुंडू को हिमाचल प्रदेश के डीजीपी पद से हटाने का निर्देश वापस लेने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने पद से हटाने के खिलाफ संजय कुंडू और कांगड़ा की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री की रिकॉल अपील खारिज कर दी थी।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार से उस मामले की जांच के लिए एक सप्ताह के भीतर महानिरीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने को कहा, जिसमें पालमपुर के व्यवसायी निशांत शर्मा ने अपने व्यापारिक साझेदारों से जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उन्होंने कुंडू के आचरण पर भी सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि अधिकारी ने उन्हें फोन किया था और शिमला आने के लिए कहा था।