वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 लोकसभा में पास, राज्यसभा में हो सकती है आज चर्चा

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को आज राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। लोकसभा में बुधवार को 12 घंटे से अधिक चली बहस के बाद इस विधेयक को पारित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने सभी सांसदों को विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, जिसके बाद चर्चा पूरी होने पर वोटिंग कराई गई। इस दौरान विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े।
सत्तारूढ़ एनडीए ने विधेयक के समर्थन में इसे अल्पसंख्यकों के लिए लाभकारी बताते हुए जोरदार बचाव किया, जबकि विपक्ष ने इसे 'मुस्लिम विरोधी' करार देते हुए आलोचना की। विपक्षी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया गया, और इसके बाद विधेयक पारित हो गया।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बहस के दौरान कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, "भारत का बहुसंख्यक समाज पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, और इसलिए यहां के अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं।" रिजिजू ने यह भी कहा कि भारत में शरण लेने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को उत्पीड़न से बचने का ठिकाना मिलता है, जैसा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका के अल्पसंख्यक समुदायों ने अनुभव किया।
विधेयक के माध्यम से एनडीए सरकार का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यकों को एकजुट करना है, और वक्फ न्यायाधिकरणों में लंबित विवादों के शीघ्र समाधान के लिए कदम उठाना है। रिजिजू ने यह भी कहा कि न्याय में देरी, न्याय से वंचित करने के समान है, और इस विधेयक के जरिए इस समस्या का समाधान किया जाएगा।
सरकार ने यह स्पष्ट किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और विवादों के त्वरित निपटारे के लिए है, और इसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी अल्पसंख्यक समुदायों की भलाई सुनिश्चित करना है।