ग्राम पंचायत गड़खल सनावर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
धर्मपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत गड़खल सनावर में एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोलन गुरमीत कौर की अध्यक्षता में हुआ। गुरमीत कौर ने शिविर में लोगों से आग्रह किया कि आमजन की सुविधा के लिए भारत के संविधान में न्याय से संबंधित अनेक प्रावधान किए गए हैं। सभी को इन प्रावधानों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनेक मामलों को न्यायालय से बाहर निपटाया जा सकता है। लोक अदालतों में मामलों के सौहार्दपूर्ण हल किए जा सकते हैं। गुरमीत कौर ने कहा की लोक अदालतों को विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तगर्त विधिक मान्यता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कानून के तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा विभिन्न प्रावधानों के द्वारा यह सुनिश्चित बनाया जा रहा है, कि संविधान का पालन हो। गुरमीत कौर ने कहा कि भ्रूण हत्या एक अपराध है तथा दोषी व्यक्ति एवं लिंग जांच करने वाले चिकित्सक के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होेंने लोगों को इस विषय में कानून की धाराओं की पूरी जानकारी प्रदान की। शिविर में घरेलू हिंसा अधिनियम, उपभोक्ताओं के अधिकार, मोटर वाहन अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत गाडि़यों का बीमा होना अनिवार्य है। नशे की हालत में वाहन चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस अवसर बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।