शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के लिए कार्यक्रम निर्धारित

हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोलन जिला में शहरी स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के प्रारूप को अद्यतन करने एवं इनके अंतिम प्रकाशन के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। यह जानकारी आज यहां जिला निर्वाचन अधिकारी (शहरी निकाय) एवं उपायुक्त सोलन केसी चमन ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदाता सूचियों के प्रारूप को 30 अगस्त, 2019 को प्रकाशित कर दिया गया है। संशोधन प्राधिकरण के समक्ष दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की तिथि 9 सितम्बर 2019 तक निर्धारित की गई है। संशोधन प्राधिकरण द्वारा दावे एवं आपत्तियों पर निर्णय इन्हें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 3 दिन के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा। यह 7 दिन का समय संशोधन प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित करने के 7 दिन के भीतर होगा। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकरण अपील दायर करने के 3 दिन के भीतर इस पर निर्णय लेगा। मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 25 सितंबर, 2019 को अथवा इससे पूर्व किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका (निर्वाचन) नियम 2015 के नियम 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए संशोधन प्राधिकरण के रूप में अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। उपमंडलाधिकारी (नागरिक) सोलन को नगर परिषद सोलन, उपमंडलाधिकारी (नागरिक) अर्की को नगर पंचायत अर्की, सहायक आयुक्त प्रोटोकॉल परवाणू को नगर परिषद परवाणू, तहसीलदार बद्दी को नगर परिषद बद्दी तथा उपमंडलाधिकारी (नागरिक) नालागढ़ को नगर परिषद नालागढ़ की मतदाता सूचियों के लिए संशोधन प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।