पालमपुर: एसडीएम ने कहा, निर्धारित स्थानों पर ही बिकेंगे पटाखे
पालमपुर/आशुतोष: दिवाली के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही कि जा सकेगी। उप मंडल मजिस्ट्रेट पालमपुर, नेत्रा मेती ने उप , धारा 163 बीएनएसएस के तहत निहित शक्तियों प्रयोग कर निर्दिष्ट क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे पटाखों की विक्री के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार इसके लिए विक्रेताओं को अनुमति लेनी होगी और सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। मुख्य बाजार पालमपुर और आसपास के क्षेत्र के लिए शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा मैदान निर्धारित किया गया है। मारण्ड़ा तथा आसपास के क्षेत्र के लिए नजदीक ट्रक यूनियन के समीप खुले स्थान निर्धारित किया गया है। पंचरुखी बाजार तथा आसपास के क्षेत्र के लिए बीडीओ कार्यालय के समीप मैदान निर्धारित किया गया है।
भवारना बाजार और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना का मैदान स्कूल बंद होने के पश्चात निर्धारित किया गया है। पहाड़ा बाजार के लिए बास्केट बॉल ग्राउंड पहाड़ा परौर बाजार के लिए नजदीक मैदान परौर बाजार, डाढ बाजार और आसपास के लिये नजदीक डाढ मैदान, नगरी बाजार और आसपास के लिए टैक्सी स्टैंड के नजदीक मैदान, सुलाह बाजार तथा आसपास के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नजदीक मैदान सुलाह। डरोह बाजार एवं आसपास क्षेत्र के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के नजदीक मैदान छुट्टी होने के पश्चात, आर्मी कैंट होल्टा पालमपुर के लिए खुला स्थान नजदीक होल्टा, जबकि खैरा के लिए माता सुंयारी मंदिर के नजदीक मैदान निर्धारित किया गया है। आदेशों के मुताबिक नियम 31 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा और अवहेलना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। लोगों की सुरक्षा के चलते पंचायत क्षेत्र में आने वाले अन्य बाजारों में भी खुले स्थान पर ही पटाखे बेचे जा सकेंगे। आदेशों के मुताबिक पटाखे बेचने के लिए एसडीएम पालमपुर के कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।