हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 पर कार्यशाला आयोजित
हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जीएसटी) के तहत स्त्रोत पर कर कटौती के सम्बंध में डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन में कार्यरत विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों तथा बोर्डों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में 50 विभागों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में प्रतिभागियों को स्त्रोत पर कर कटौती के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्हें अवगत करवाया गया कि आपूर्तिकर्ता अथवा विक्रेता को भुगतान करते समय सरकारी विभागों का यह दायित्व है कि 2 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर कटौती कर जमा की जाए। उन्हें बताया गया कि इस सम्बंध में किसी भी प्रकार की चूक पर वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत जुर्माने का प्रावधान है। कार्यशाला में प्रतिभागिओ की शंकाओं का भी निवारण किया गया। जिला सोलन के राज्य कर एवं आबकारी उप आयुक्त हिमांशु आर पंवर तथा सोलन वृत्त के सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी फूलचंद राणा ने प्रतिभागियों को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत स्त्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। धर्मपुर, अर्की की राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त पदमा छोदन, राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त गोपाल शर्मा, सोलन-2 के राज्य कर एवं आबकारी सहायक आयुक्त तुलसी राम राणा तथा सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी प्रेरित सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यशाला में उपस्थित थे।
