पांवटा साहिब : लाइसेंस जारी करने से पहले पुलिस की ओर से करवाया जाए सत्यापित-विवेक महाजन

रेहड़ी-फड़ी वालों को अब नगर पालिका परिषद कार्यालय द्वारा लाइसेंस जारी करने से पूर्व उनका पुलिस द्वारा सत्यापन करवाना होगा। ये आदेश उपमंडल दंडाधिकारी पांवटा साहिब विवेक महाजन ने जारी किए हैं। ये आदेश आपराधिक घटनाओं को रोकने के तहत जारी किए हैं। उन्होंने ये आदेश कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका परिषद को जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि शहर में न्याय व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका परिषद पांवटा साहिब को यह निर्देश जारी किए गए हैं। कार्यकारी अधिकारी सड़कों के किनारे रेहडी-फडी तथा फल-सब्जियां व अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लाईसेंस की जांच करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि जिन रेहडी-फड़ी वालों को नगर पालिका परिषद कार्यालय द्वारा पूर्व में लाइसेंस जारी किए गए हैं, उन सभी का पुलिस द्वारा सत्यापन करवाया जाएगा।