ग्राम पंचायत चम्मो में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
उपमंडल स्तरीय विधिक सेवा समिति कसौली के सौजन्य से गत दिवस धर्मपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत चम्मो में एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा शर्मा ने की। नेहा शर्मा ने कहा कि विभिन्न मामलों को न्यायालय से बाहर निपटाने के लिए लोक अदालतों एवं न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थों की सहायता ली जा सकती है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि आपस में निपटने वाले मामलों को न्यायालय में लाने के स्थान पर स्वयं अथवा पंचायत स्तर पर या मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इस कार्य के लिए बनाए गए मध्यस्थता केन्द्रों में विभिन्न मामले दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखकर ही सुलझाए जाते है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों, विकलांगों, महिलाओं, आपदा पीडि़तों, अन्य असहाय लोगों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। पात्र व्यक्ति किसी भी न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रंट ऑफिस में सादे कागज पर आवेदन करके निःशुल्क कानूनी सहायता योजना का लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि आम जन तक विभिन्न नियमों एवं कानूनों की उचित जानकारी पहुंचाने तथा समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए नियमित अन्तराल पर विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि शिविरों में सम्मिलित होकर इनका लाभ उठाएं। शिविर में अधिवक्ता पंकज मनकोटिया ने उपभोक्ता के अधिकार, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता पूनम ने सीआरपीसी की धारा 125, सूचना का अधिकार अधिनियम, न्यायिक सेवा व घरेलू हिंसा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत चम्मो की प्रधान डिम्पी धीमान, नायब नाज़र गोविंद, ग्राम पंचायत चम्मो के वार्ड सदस्य व बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।