दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिन्हित
27 अक्तूबर, 2019 को दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत जिला प्रशासन ने नगर परिषद सोलन की परिधि में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित कर दिए है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा आदेश जारी किए गए है। इन आदेशों के अनुसार 26 तथा 27 अक्तूबर, 2019 को नगर परिषद सोलन की परिधि में चिन्हित स्थानों पर ही पटाखों की खुदरा बिक्री की जा सकेगी। जिला दंडाधिकारी ने पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए ठोडो मैदान सोलन, बाईपास सोलन पर सब्जी मंडी के सामने जहां अस्थाई फल मार्केट स्थापित की गई थी, नगर नियोजन कार्यालय सोलन के सामने खाली स्थान, चंबाघाट में वर्षा शालिका के समीप तथा सोलन ब्रूरी में वर्षा शालिका के सामने स्थान चिन्हित किए गए हैं। यह स्थान नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी द्वारा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध करवाएं जाएंगे। पटाखों के भंडारण, बिक्री तथा प्रदर्शन का अधिकार केवल लाईसेंस धारक को ही प्राप्त होगा।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इन अस्थाई चिन्हित स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर पटाखों की खुदरा अथवा थोक बिक्री नहीं की जा सकेगी। जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिए है कि नगर परिषद सोलन की परिधि में 29 अक्तूबर, 2019 तक लोअर बाजार सोलन, चौक बाजार सोलन, अप्पर बाजार सोलन, लक्कड़ बाजार सोलन, गंज बाजार सोलन, मालरोड सोलन तथा पुराना बस अड्डा सोलन में पटाखों के भंडारण, बिक्री तथा प्रदर्शन पर पूर्ण रोक रहेगी। रॉकेट इत्यादि पटाखों की बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बाजार, सरकारी कार्यालयों, धरोहर भवनों एवं आवासों के समीप पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए है। इस संबंध में जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए है। सभी उपमंडलों में पटाखों के भंडारण, बिक्री तथा प्रदर्शन के लिए स्थान चिन्हित किए गए है।