दीपावली के दृष्टिगत वाहनों की आवाजाही के संबंध में आदेश जारी
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत आमजन की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा सोलन तक वाहनों की आवाजाही के संबंध में आदेश जारी किए है। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-115 एवं 117 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार 26 तथा 27 अक्तूबर, 2019 को सोलन के पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक से पुराना बस अड्डा तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश उक्त तिथियों पर प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक लागू रहेंगे। आदेश रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, सेना, पुलिस तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों पर लागू नहीं होंगे। जिला दंडाधिकारी ने समादेशक गृह रक्षा तथा अग्निशमन अधिकारी सोलन को निर्देश दिए हैं कि दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत पूरी तैयारी रखें। सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग सोलन के अधिशाषी अभियंता तथा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद सोलन को निर्देश दिए गए है कि वे दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत अग्नि शामकों के लिए समुचित जलापूर्ति सुनिश्चित बनाएं। वाहनों की आवाजाही के संबंध में पुलिस अधीक्षक सोलन, उपमंडलाधिकारी सोलन को उचित निर्देश जारी कर दिए गए है।