ग्राम पंचायत मानपुरा तथा रडयाली में दी सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के सम्बन्ध में आम लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सौजन्य से सोलन जिला के नालागढ़ विकास खंड की ग्राम मानपुरा तथा रडियाली में नुक्कड़ नाटक, गीत संगीत तथा लोग नृत्य के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक दल के कलाकार हेमंत, दिग्विजय, गगन, राजेंद्र, चतर, गोपाल, शीला कलसी, नीवा देवी, रोशनी ने देखो आया सूचना का अधिकार, मिटाने भ्रष्टाचार समूहगान के माध्यम से आरटीआई अधिनियम की जानकारी प्रदान की। कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक ‘टिपरू राम’ के माध्यम से बताया कि सूचना का अधिकारी क्या है व इसके माध्यम से किसी भी विभाग की कार्यप्रणाली पर संदेह होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त की जा सकती है।
हिम सांस्कृतिक दल ममलीग के प्रभारी हेमंत ने लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी इस दौरान विस्तारपूर्वक दी। उन्होंने जनता को कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि प्रत्येक कार्यालय में सूचना के अधिकार के विषय में सूचना पटट पर धारा-4 की जानकारी दर्शाना जरूरी होगा। ताकि इच्छुक लोगों को स्वतः ही इसके संबंध में जानकारी हासिल कर सकें। सरकारी कार्यालय के सूचना पटट पर जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम, दूरभाष नम्बर भी अकिंत होगा। सूचना की जानकारी वांछित व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर देनी होगी। इसके लिए यह जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा ही सम्भव है। कलाकारों ने गीत संगीत के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने लोगों को बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने से जहां सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आई है, वहीं भ्रष्टाचार पर भी विराम लगा है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत रडयाली की प्रधान इंदु ठाकुर वैद्य, बीडीसी सदस्य कमलेश चैधरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साधना, पंचायत सचिव नीरज भंडारी, ग्राम पंचायत मानपुरा के प्रधान कुलदीप कौर, उपप्रधान रघुवीर सिंह, पंचायत सचिव मीना कुमारी उपस्थित थे।