पैरागॉन होटल से मिनी सचिवालय तक मार्ग वन वे एवं नो पार्किंग जोन घोषित
सोलन शहर में पैरागॉन होटल से मिनी सचिवालय तक के मार्ग को वन वे घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं 117, सड़क नियमन 1999 के नियम 15 एवं 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 184 एवं 196 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पैरागॉन होटल से मिनी सचिवालय तक के मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक वन वे (एकतरफा) घोषित कर दिया गया है। पैरागॉन होटल से मिनी सचिवालय तक मार्ग को सभी प्रकार के वाहनांे के लिए नो पार्किंग जोन भी घोषित किया गया है। इस मार्ग पर नो पार्किंग जोन की व्यवस्था हर समय लागू रहेगी। एंबुलेंस, अग्निशमन वाहन तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए प्रयुक्त किए जा रहे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। यह निर्णय यातायात सुचारू बनाए रखने के दृष्टिगत लिया गया है।