उप चुनाव के दृष्टिगत मदिरा बिक्री के संबंध में स्थान व समय सीमा में संशोधन
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने सोलन जिला की नगर परिषद सोलन एवं नगर परिषद नालागढ़ में 17 नवम्बर, 2019 को होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत मदिरा बिक्री के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार नगर परिषद सोलन के वार्ड संख्या-5 चंबाघाट-सलोगड़ा तथा नगर परिषद नालागढ़ के वार्ड संख्या-8 बस्सियांवाला की परिधि में 15 नवम्बर, 2019 की सांय 03.00 बजे से लेकर 17 नवम्बर, 2019 को सांय 03.00 बजे तक मदिरा की सभी दुकानें बंद रहेगी। इस अवधि में नगर परिषद सोलन तथा नगर परिषद नालागढ़ के उक्त वार्डों की परिधि में मदिरा की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी। इस संबंध में सभी अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, जिला परिषद सदस्य शीला, भाजपा मंडल सोलन के महासचिव नरेंद्र ठाकुर, सचिव सुनील ठाकुर, प्रवक्ता चन्द्र मोहन, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी ठाकुर, ग्राम पंचायत नौणी के प्रधान बलदेव ठाकुर, ग्राम पंचायत शामती के प्रधान संजीव सूद, ग्राम पंचायत सन्होल के प्रधान राकेश शर्मा, ग्राम पंचायत कोठों के उप प्रधान विकास ठाकुर, व्यापार मंडल सोलन के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, भाजयुमो के मुकेश शर्मा, उपायुक्त केसी चमन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा, आईजीएमसी शिमला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉ. जनक राज, डॉ. उमेश भारती सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति, आईएएमडी के महासचिव विपुल गोयल, सरंक्षक उमा बाल्दी, अन्य पदाधिकारी एवं मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी के रोगी तथा अभिभावक उपस्थित थे।