मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 25 सितंबर, 2019 से पूर्व

पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों के लिए कार्यक्रम निर्धारित
हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सोलन जिला में भी पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों के प्रारूप को अद्यतन एवं अंतिम प्रकाशन के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। यह जानकारी आज यहां जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन केसी चमन ने दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 17 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदाता सूचियों को अद्यतन करने के लिए संशोधन प्राधिकरण के रूप में अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं। खंड विकास अधिकारी धर्मपुर को धर्मपुर विकास खंड की ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के लिए, खंड विकास अधिकारी कंडाघाट को कंडाघाट विकास खंड की ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के लिए, खंड विकास अधिकारी कुनिहार को कुनिहार विकास खंड की ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के लिए, खंड विकास अधिकारी नालागढ़ को नालागढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के लिए तथा खंड विकास अधिकारी सोलन को सोलन विकास खंड की ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के लिए संशोधन प्राधिकरण नियुक्त किया गया है।
- राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदाता सूचियों के प्रारूप को 30 अगस्त, 2019 को प्रकाशित किया जाएगा।
- संशोधन प्राधिकरण के समक्ष दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की तिथि 31 अगस्त, 2019 से 9 सितम्बर 2019 तक निर्धारित की गई है।
- संशोधन प्राधिकरण द्वारा दावे एवं आपत्तियों पर निर्णय इन्हें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के 3 दिन के भीतर किया जाएगा।
- सक्षम प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए 7 दिन का समय दिया जाएगा।
- मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 25 सितंबर, 2019 को अथवा इससे पूर्व किया जाएगा।