17 नवम्बर को नगर परिषद चुनावों के लिए सवेतन अवकाश घोषित
राज्य सरकार ने 17 नवम्बर, 2019 को जिला सोलन की नगर परिषद नालागढ़ तथा सोलन में रिक्त पदों पर होने वाले उप चुनाव के दृष्टिगत सवेतन अवकाश घोषित किया है। यह सवेतन अवकाश नैगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट 1881 की धारा-25 के अंतर्गत घोषित किया गया है। उपचुनाव के दृष्टिगत इन क्षेत्रों में 17 नवंबर, 2019 को राज्य के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्डों एवं निगमों के कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाली औद्योगिक इकाइयां एवं दुकानें भी इस दिन बंद रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष आकस्मिक अवकाश राज्य के विभिन्न स्थानों में कार्य करने वाले उन कर्मियों को देय होगा जो नगर परिषद सोलन अथवा नगर परिषद नालागढ़ के उप चुनाव वाले वार्डों के मतदाता है। इसके लिए कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।