22 से 26 अगस्त तक मार्ग बंद रखने के आदेश
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अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सोलन विवेक चंदेल ने 22 अगस्त, 2019 से 26 अगस्त, 2019 तक सोलन शहर के वार्डर नंबर-10 के एसएस पंवर हाउस से चार खंबा (टैंक रोड) तक मार्ग को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए गए हैं।
इन आदेशों के अनुसार नगर परिषद सोलन के वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत एसएस पंवर हाउस से चार खंबा (टैंक रोड) तक इंटरलॉक टाइल्स बिछाई जानी है। इसके दृष्टिगत 26 अगस्त 2019 तक उक्त मार्ग बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि टाइल्स लगाने की अनुमति इस शर्त पर दी जा रही है कि इस मार्ग पर आमजन तथा वाहनों की आवाजाही के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।