एनजीटी के निर्देश, हिमाचल से उठाओ सूखा और गीला कूड़ा
हिमाचल प्रदेश में डोर टू डोर गार्बेज एकत्रित करने को लेकर एनजीटी सख्त हो गया है। एनजीटी ने स्थानीय शहरी निकायों को पन्द्रहअप्रैल तक सभी क्षेत्रों में घर-घर से ठोस एवं तरल कचरा अलग-अलग उठाने का कार्य शुरू करने के निर्देश जारी किए है। ऐसा न करने पर और सख्त कार्रवाई के साथ जुर्माना करने की भी चेतावनी दी है। शिमला जिला के शहरी स्थानीय निकायों तथा विभिन्न विकास खंडों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अनुपालना के संबंध में बचत भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की ठोस कचरा प्रबंधन नियम कार्यान्वयन संबंधी राज्य समिति की अध्यक्ष राजवंत संधू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संधू ने कचरे के निपटारे के लिए आवास स्तर पर कचरा तरल व ठोस अलग-अलग एकत्र करने के निर्देश दिए और कहा कि इससे कचरे के बेहतर प्रबंधन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा कि ठोस एवं तरल कचरा विभिन्न खड्डों एवं नदियों तक न पहुंचे। उन्होंने जिला के सभी स्थानीय शहरी निकायों एवं विकास खंडों को निर्देश दिए कि कचरे के उचित निपटारे के लिए विज्ञान एवं तकनीकी प्रोद्योगिकी विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें।समिति की अध्यक्ष ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि विभिन्न अस्पतालों में बायो वेस्ट के शत्-प्रतिशत निपटारे के लिए योजनाबद्ध कार्य करें। उन्होंने जिला के विभिन्न मंदिरों में पूजा के उपरांत एकत्र हो रहे फूल इत्यादि से धूप बनाने के लिए विभिन्न स्वयं सहायता समूहों को इस कार्य के साथ जोड़ने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कचरा प्रबंधन को सही दिशा प्रदान करने एवं नियमों की अनुपालना के लिए उनकी समिति अब तक सोलन, ऊना, हमीरपुर तथा कांगड़ा जिला में बैठकें आयोजित कर व्यापक दिशा-निर्देश जारी कर चुकी हैं।