शहरी निकायों की मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन आमंत्रित
निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी नगर निगम एवं उपमण्डलाधिकारी सोलन डॉ. पूनम बंसल ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में उन शहरी निकायों की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (स्पेशल रिविजन) किया गया है जहां शीघ्र ही चुनाव होने वाले है।
उन्होंने कहा कि सम्बन्धित मतदाता नगर निगम व नगर पंचायत तथा उपमण्डलाधिकारी (ना.) कार्यालय में अपना नाम मतदाता सूची में जांच सकता है। राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है।
डॉ. पूनम बसंल ने कहा कि मतदाता विधानसभा व लोकसभा चुनावों के वोटर कार्ड के आधार पर नगर निगम व नगर पंचायत के वोट नहीं दे सकते हैं। मतदान करने के लिए मतदाता का नाम सम्बन्धित शहरी निकाय की मतदाता सूची में होना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि यदि मतदाता का नाम सम्बन्धित वार्ड में दर्ज नहीं है अथवा किसी व्यक्ति के मतदाता सूची में दर्ज होने पर आपत्ति है या नाम सम्बन्धित शुद्धि करवानी है तो फॉर्म 04 पर सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी (ना.) के पास आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह फॉर्म राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
डॉ. पूनम बसंल ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने, नाम स्थानांतरित करने, किसी के नाम पर आपत्ति या प्रविष्टि में शुद्धि के लिए नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि से 08 दिन पूर्व तक 50 रुपए का शुल्क देकर आवेदन किया जा सकता है।