शिमला : 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक एग्जिट एवं ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध
फर्स्ट वर्डिक्ट। शिमला
निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए 12 नवंबर,2022 को मतदान के दिन प्रातः 8 बजे से 5 दिसंबर, 2022 को सांय 5.30 बजे तक के बीच की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश और गुजरात की विधानसभाओं के वर्तमान चुनावों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा चुनावों परिणाम का समाचार-पत्रों अथवा टीवी चैनलों के माध्यम से प्रकाशन अथवा प्रचार-प्रसार करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारत चुनाव आयोग द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रचार-प्रसार नहीं करेगा। अधिसूचना के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन आम चुनावों में सम्बन्धित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटाें के दौरान किसी भी प्रकार टीवी चैनल पर किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
