उपचुनाव प्रचार और चुनाव ड्यूटी के लिये कोविड वैक्सीन की दोनों डोज़ जरूरी
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश की एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव लड़ने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि जनता या चुनाव अधिकारियों के संपर्क में आने वाले हर प्रत्याशी, चुनाव एजेंट, पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट या चालक के लिए दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सिर्फ दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही चुनाव ड्यूटी में लगाया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने और उसकी निगरानी की जिम्मेदारी सीधे तौर पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक व संबंधित जिला प्रशासन पर होगी।
चुनाव आयोग ने उपचुनाव के दौरान प्रचार के लिए किसी भी तरह के मोटर साइकिल या साइकिल या अन्य वाहन के रोड शो पर रोक लगा दी है। स्पष्ट किया गया है कि नामांकन से पहले या उसके बाद भी किसी तरह का जुलूस या जनसभा नहीं की जा सकेगी। नामांकन के दौरान रिटर्निंग अफसर के कार्यालय 100 मीटर के दायरे में सिर्फ तीन वाहनों को आने की अनुमति होगी। जिनमें क्षमता के पचास फीसदी ही सवारी बैठ सकेंगी। बंद कमरे में होने वाली किसी सभा में क्षमता के तीस प्रतिशत या फिर अधिकतम दो 200 लोग शामिल हो सकेंगे। शामिल होने वाले सभी लोगों के नाम एक रजिस्टर में दर्ज किए जाएंगे। स्टार प्रचारक के आने पर खुले में होने वाली सभा में क्षमता के 50 फीसदी या फिर एक हजार तक लोग और अन्य समय में पचास फीसदी या फिर अधिकतम 500 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। अगर कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करेगा तो उसे अगली बार किसी रैली, बैठक आदि की कोई भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसी तरह अगर कोई स्टार प्रचारक उल्लंघन करता है, तो उसे किसी अन्य जगह प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
