हमीरपुर : 5 किलो चरस रखने के आरोपियों ने 10 साल सजा और एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई
मीनाक्षी साेनी। हमीरपुर
जिला में चरस रखने के मामले में अदालत ने चरस रखने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने 5 किलो चरस रखने का आरोप साबित होने पर आरोपियों को 10 वर्ष की सजा सुनाकर एक-एक लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई है। आपकों बता दें कि यह चरस को यह मामला 2019 में जिला में बहुचर्चित रहा है। उस वक्त हमीरपुर जिला में यह एनडीपीएस एक्ट के नशे की यह बड़ी खेप बरामद करने में पुलिस को सफलता मिली थी। वहीं अब अदालत में आरोप साबित होने पर आरोपियों को सजा सुनाई गई है। जिला न्यायवादी कपिल देव शर्मा ने अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त केस में 3 मई 2019 को हेड कांस्टेबल नरेश कुमार व अन्य पुलिस कर्मचारियों ने बाईपास रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया था। सुबह के वक्त आरोपी की गाड़ी नंबर एचपी 22 डी 1540 को रोककर तलाशी ली गई।
इस वाहन में आरोपी अश्वनी कुमार हमीरपुर वार्ड नंबर सात निवासी और वार्ड-एक निवासी विशाल कुमार सवार थे। गाड़ी में तालाशी के दौरान वाहन से 5.068 किलोग्राम चरस बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाड़ी की तलाशी के दौरान डीएसपी हमीरपुर हितेश लखनपाल भी मौके पर मौजूद थे। आपकों बता दें कि जब यह बड़ा मामला पकड़ में आया था, तो इस मामले को लेकर उसमें काफी चर्चा हुई थी। मामले की जांच के बाद पुलिस ने हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया। केस में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 16 गवाह कोर्ट पेश किए हैं। उन्हीं के आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है।