इंदौरा: मासूम बेटे की कातिल मां व चाचा को आजीवन कारावास
अवैध संबंधों के चलते सगी मां ने देवर से मिलकर दिया था वारदात को अंजाम
इंदौरा में 7 वर्षीय बेटे को अपने अवैध संबंधों की भेंट चढ़ाने वाली कलयुगी मां व देवर को माननीय अदालत द्वारा आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना 28 दिसंबर, 2019 की है और 3 साल से अधिक अर्से तक चले इस मुकदमे में कुल 23 गवाह माननीय अदालत में पेश किए गए। उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध होने के चलते आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र की अदालत द्वारा मासूम मृतक की माता पुन्नी देवी तथा उसके चाचा सेवा सिंह को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
नूरपुर के उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान बताया कि थाना इंदौरा के अंतर्गत केस नंबर 227/ 19 28 /12 को बलवंत सिंह ने अपने बेटे उधवीर सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बलवंत सिंह ड्राइविंग का काम करता था। वह जम्मू गया हुआ था। वापस आने पर उसके छोटे बेटे ने बताया कि उधवीर सिंह ने मां को चाचा के साथ अवैध संबंध बनाते देख लिया था। इस राज को छिपाने के लिए बलवंत सिंह की पत्नी पुणे देवी और चाचा सेवा सिंह ने उधवीर सिंह को जंगल में ले जाकर किन्नू नाले में उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को पहाड़ी के नीचे फेंक दिया।
बलवंत सिंह की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र धीमान मौके पर पहुंचे तथा तथ्यों के आधार पर जांच करने पर पाया गया कि मामला अवैध संबंधों का है। पुलिस ने इस मामले में पुन्नी देवी तथा उसके चाचा सेवा सिंह से जब कड़ी पूछताछ की गई, तो उन्होंने सारा राज खोल दिया और गुनाह कबूल लिया था।