धर्मशाला : डाक विभाग प्रदान कर रहा जन सुरक्षा योजनाओं की सुविधा : अधीक्षक
काफी सालों से आम जनमानस डाकघर की लघु बचत योजनाओ में निवेश करते आ रहे हैं। इन योजनाओ में निवेश करने के कई फायदे होते हंै तथा समाज के सभी वर्गों में डाकघर की सभी लघु बचत योजनाएं काफी प्रसिद्ध भी हैं। डाकघर की बचत बैंक योजनाओं से खाताधारको को अच्छा रिटर्न तो मिलता ही है, साथ में निवेश किया गया पैसा पूरी तरह सुरक्षित भी रहता है। लघु बचत बैंक योजनाओं के साथ.साथ भारतीय डाक विभाग अपने सभी बचत बैंक खाताधारकों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन सुरक्षा योजनाओं की सुविधा भी प्रदान कर रहा है। डाकघर की तीनों जन सुरक्षा योजनाओं के बारे में उक्त जानकारी सुरिंद्र पाल शर्मा, अधीक्षक डाकघर धर्मशाला मंडल ने दी। उन्होंने बताया कि धर्मशाला डाक मंडल तीनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की 7वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके अंतर्गत धर्मशाला डाक मंडल के अधीनस्थ प्रत्येक डाकघर में उक्त योजनाओं के लाभों के बारे में आम जनमानस को अवगत करवाने तथा अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं से जोडऩे के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सुरिंद्र पाल शर्मा ने बताया गया कि इन योजनाओ द्वारा लोगों को किफायती बीमा और सुरक्षा जन सुरक्षा दोनों की सुविधा मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता पश्चिम बंगाल से पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई को लॉन्च किया गया था। उपरोक्त तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं अप्रत्याशित जोखिमों नुकसानों और वित्तीय अनिश्चितताओं से मानव जीवन को सुरक्षित करने की आवश्यकता की पहचान करते हुए नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित हैं। देश के असंगठित क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दो बीमा योजनाएं शुरू की दृ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई तथा इसके साथ ही वृद्धावस्था में जरूरतों को पूरा करने के लिए अटल पेंशन योजना एपीवाई की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में खाताधारक को प्रतिवर्ष 330 रुपए के भुगतान पर किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रतिवर्ष 12 रुपए का भुगतान करने पर दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 2 लाख रपुए, आंशिक दिव्यांगता के मामले में 1 लाख रुपए का दुर्घटना मृत्यु सह दिव्यांगता कवर की सुविधा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के खाताधारकों को उनकी आयु के अनुसार गणित किये गए मासिक त्रैमासिक अथवा अर्धवार्षिक अनुदान के भुगतान पर 60 साल की आयु पूर्ण होने पर निर्धारित मासिक पेंशन का भुगतान करने के प्रावधान है। ग्राहक की समय से पहले मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्युद्ध के मामले में ग्राहक के पति या पत्नी शेष अवधि के लिए ग्राहक के एपीवाई खाते में अंशदान जारी रख सकते हैं जब तक कि मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। अटल पेंशन योजना में निवेश करने वाले लोगों को इनकम टैक्स एक्ट 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट भी मिलता है।
