ज्वालामुखी : बिना अनुमति के पंचायत में प्रवेश नहीं कर सकेंगे फेरीवाले
विनायक ठाकुर। ज्वालामुखी
उपमंडल ज्वालामुखी के तहत पड़ती ग्राम पंचायत जखोटा में अब फेरीवाले प्रधान द्वारा जारी भ्रमण अनुमति प्रमाण के बिना प्रवेश नहीं कर सकेंगे। यदि कोई फेरीवाला बिना प्रमाण पत्र के पंचायत में प्रवेश करता है, तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है। जखोटा पंचायत के युवा प्रधान सुमित राणा की अध्यक्षता में बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पंचायत कार्य क्षेत्र में कोई भी फेरीवाला बाहरी व्यक्ति बिना भ्रमण अनुमति प्रमाण पत्र के सामान बेचने के लिए प्रवेश नहीं करेगा। ऐसा करने पर उसको भारी जुर्माना देना पड़ेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि यहां दूसरे राज्यों से आने वाले बाहरी लोग जो पंचायत के स्थायी निवासी नहीं हैं, वह पंचायत द्वारा जारी मापदंडाें का पालन करें। पंचायत प्रधान सुमित राणा का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की वारदातें बीते काफी समय से बढ़ गई है, जिससे पंचायत को यह सगत कदम उठाने पड़ रहे हैं।
क्योकिं आज यह पाबंदी न लगाई, तो इसके भविष्य में भरसक परिणाम हो सकते हैं। इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए यह फैसला लिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई फेरीवाला गांव में किसी भी रास्ते से आता है, तो उससे प्रधान द्वारा जारी भ्रमण अनुमति प्रमाण पत्र अवश्य देखें और पंचायत को सूचना दें। अगर कोई इस व्यवस्था को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ पंचायत सगत कार्रवाई करेगी। यदि फेरीवाले या भीख मांगने वाले पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांव में जबरदस्ती घूम रहे हैं, तो इसकी सूचना पंचायत प्रतिनिधियों को दें, पंचायत अपने स्तर पर भी कार्रवाई करेगी।
