अर्नब केस में SC की महाराष्ट्र सरकार को फटकार

अर्नब केस में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान SC ने हाई कोर्ट के जमानत न देने के आदेश को SC ने चुनौती दी है। साथ ही SC ने महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लगातार ऐसे मामले देख रहे हैं जहां उच्च न्यायालय लोगों को जमानत नहीं दे रहा और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा की अगर राज्य सरकार किसी को निशाना बनाए तो उन्हें यह महसूस होना चाहिए की शीर्ष अदालत उसकी हिफाज़त करेगी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सलाह भी दी। उन्होंने कहा, 'हमारा लोकतंत्र असाधारण रूप से लचीला है। महाराष्ट्र सरकार को इस सब (टीवी पर अर्नब गोस्वामी के तानों) को नजरअंदाज करना चाहिए।'
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'मैं अर्नब का चैनल नहीं देखता और आपकी विचारधारा भी अलग हो सकती है, लेकिन कोर्ट अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा नहीं करेगा तो यह रास्ता उचित नहीं है।'
सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश सीनियर वकील हरीश साल्वे ने इस मामले में CBI जांच की मांग की। उन्होंने जमानत पर बहस के दौरान कहा कि द्वेष और तथ्यों को अनदेखा करते हुए राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हम एफआईआर के चरण से आगे निकल गए हैं। इस मामले में मई 2018 में एफआईआर दर्ज की गई थी। दोबारा जांच करने के लिए शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है।