नूरपुर : चुनाव से पहले नूरपुर पुलिस ने सभी लाइसेंसी धारकों को हथियार जमा करने के दिए आदेश
आगामी नगर निकाय एवं पंचायत चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस जिला नूरपुर ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी लाइसेंसी हथियार धारकों को अपने हथियार तुरंत जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश पुलिस अधीक्षक नूरपुर के निर्देश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत आर्म्स डीलर के पास जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी। आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसमें लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।
पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि चुनावी माहौल में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर चलने या उनका प्रदर्शन करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
प्रशासन के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नियमों के तहत जमा किए गए हथियार संबंधित धारकों को वापस कर दिए जाएंगे।ऑन-ड्यूटी पुलिस कर्मी, होमगार्ड, अन्य सुरक्षा बलों के जवान तथा विशेष अनुमति प्राप्त बैंक सुरक्षा गार्ड इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
पुलिस जिला नूरपुर ने आम नागरिकों से अपील की है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें, ताकि क्षेत्र में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें।
