शिमला: संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद नहीं तोड़ा अवैध निर्माण तो नगर निगम हटवाएगा, खर्च भी वसूलेगा
शिमला के संजौली मस्जिद में बनीं तीन अवैध मंजिलें गिराने के आदेशों की कॉपी नगर निगम प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को भेज दी है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में लिए फैसले के अनुसार संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण मस्जिद कमेटी की ओर से किया गया है। ऐसे में मस्जिद कमेटी को ही इसे गिराना होगा। इसे गिराने का खर्च भी खुद मस्जिद कमेटी को ही वहन करना है। यदि तय समय अवधि में अवैध निर्माण नहीं टूटता है तो नगर निगम इसे तोड़ेगा, इसका खर्च मस्जिद कमेटी से लिया जाएगा। 5 मंजिला मस्जिद की ऊपरी तीन मंजिली गिराई जानी हैं। दो महीने के भीतर इन आदेशों की अनुपालना करनी होगी। मौके पर की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट भी अगली सुनवाई को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में देनी होगी। अगली सुनवाई 21 दिसंबर को निर्धारित की गई है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट के फैसले की विस्तृत कॉपी मस्जिद कमेटी को शुक्रवार को भेजी गई। हालांकि, अवकाश के चलते सोमवार तक ही यह कमेटी को यह कॉपी मिल पाएगी। मस्जिद कमेटी का कहना है कि सोमवार को यह कॉपी मिलनी है, इसलिए बैठक बुलाई है। इस बैठक में नगर निगम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा होगी और आगामी रणनीति बनाई जाएगी। अवैध मंजिलें कैसे तोड़ी जानी है, इस पर चर्चा की जाएगी। मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि सोमवार को इस बारे में फैसला लिया जाएगा।