कुल्लू : निरमंड व आनी की तीन ग्राम पंचायतों में उपचुनाव 10 अगस्त को

मतदान से 48 घंटे तक शराब वेचने पर रहेगा प्रतिबंध
रैलियां निकालने, धरने-प्रदर्शन व जुलूस पर भी पाबंदी
आलाेक । कुल्लू
जिला दंडाधिकारी आशुतोष गर्ग ने आज एक अधिसूचना जारी करते हुए ग्राम पंचायतों में मतदान पूरा होने तक से 48 घंटे पूर्व शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाया है। विकास खंड निरमंड की ग्राम पंचायत डीम व घाटू तथा विकास खंड आनी की ग्रंाम पंचायत मुहान में 10 अगस्त को उपचुनाव के दृष्टिगत यह अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी होटल, कैटरिंग हाउस, टैवर्न, दुकान अथवा अन्य सार्वजनिक व निजी स्थानों में शराब, मादक व नशीला पदार्थ बेचने व वितरण करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उल्लघंन करने वाले व्यक्ति को पंचातयी राज अधिनियम, 1994 के तहत 6 माह तक की सजा व जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।
एक अन्य अधिसूचना जारी करते हुए जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायती राज आशुतोष गर्ग ने जिला के विकास खंड निरमंड की ग्राम पंचायत डीम व घाटू तथा विकास खंड आनी की ग्रंाम पंचायत मुहान में 10 अगस्त को उपचुनाव के दृष्टिगत निवार्चन क्षेत्र में सार्वजनिक जनसभा का आयोजन करने, इसमें सम्मिलित होने व संबोधन करने पर मतदान पूरा होने से 48 घण्टे पूर्व तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। चुनाव प्रचार से जुड़ी कोई भी सामग्री को सिनेमाटोग्राफ व दूरदर्शन अथवा अन्य उपकरणों के माध्यम प्रदर्शित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर हि.प्र. पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-बी के तहत दो वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना अथवा दोनों की सजा हो सकती है।