हिमाचल: बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए मिलेगा मासिक अनुदान
**'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' लागू करने का मंत्रिमंडल ने लिया फैसला
हिमाचल प्रदेश में अब विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता-पिता के बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए हिमाचल सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीते कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमे ‘मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना’ को लागू करने का फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य एकल महिलाओं और विकलांग माता-पिता को अपने बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देना है। इस योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 साल की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,000 रुपये का मासिक अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, इस योजना के तहत ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई का खर्च और हॉस्टल के खर्च के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।