हिमाचल: पंचायत चुनाव मामले में देरी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव मामले में देरी को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राज्य में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले को लेकर आज हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ सुनवाई करेगी। मामले में पिछली सुनवाई 22 दिसंबर को हुई थी, इससे पहले अदालत ने प्रतिवादियों को 22 दिसंबर तक याचिका का जवाब देने को कहा था।
अधिवक्ता डिक्कन ठाकुर और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को 22 दिसंबर तक पूरे मामले में जवाब तलब करने के आदेश दिए थे। डिक्कन ठाकुर और अन्य की ओर से दायर याचिका में आरोप है कि हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में जानबूझकर देरी की जा रही है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 31 जनवरी को पंचायत का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक पंचायत चुनाव से संबंधित कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। कानून है कि पंचायत का कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले चुनाव को लेकर तैयारी करना जरूरी है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई तैयारियां नहीं की गई है।
