अग्निशमन कर्मियों को भी मिलेगा संशोधित वेतनमान का लाभ, हाईकोर्ट का फैसला

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्निशमन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि अग्निशमन विभाग में तैनात कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का लाभ दिया जाए, जैसा कि सरकार की 2012 की अधिसूचना में प्रावधान है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की पीठ ने गृह प्रधान सचिव को आदेश दिया है कि वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक-सह-निदेशक अग्निशमन सेवा की 5 सितंबर 2022 की सिफारिश पर तीन सप्ताह के भीतर उचित कार्रवाई करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि फायरमैन श्रेणी पात्र पाई जाती है, तो उन्हें 27 सितंबर 2012 की अधिसूचना के अनुसार देय तिथि से वेतन संशोधन के लिए विचार किया जाए।
हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब कांस्टेबल श्रेणी को वेतन संशोधन का लाभ दिया गया है, तो फायरमैन को इससे बाहर रखने का कोई औचित्य नहीं है, खासकर जब उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियां कांस्टेबलों के समान हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया कि वेतनमान तय करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है। न्यायालय ने कहा कि यदि मूल्य सूचकांक में वृद्धि जैसे कारकों के आधार पर वेतन संशोधन किया जाता है, तो वही विचार फायरमैन पर भी लागू होने चाहिए। यह फैसला एक याचिका के संदर्भ में आया है जिसमें तर्क दिया गया था कि सरकार ने वर्ष 2012 में विभिन्न तृतीय श्रेणी पदों के वेतनमान में संशोधन किया था, जिसमें कांस्टेबल भी शामिल थे, लेकिन फायरमैन को इसका लाभ नहीं दिया गया। याचिकाकर्ता को सितंबर 2012 में अनुबंध के आधार पर फायरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाएं 2020 में नियमित की गईं। याचिकाकर्ता वर्तमान में 5910-20200 रुपए के वेतनमान में 1900 के ग्रेड पे के साथ कार्यरत हैं। याचिका में दावा किया गया था कि वे वास्तव में 10300-34800 के वेतनमान और 3200 रुपए के ग्रेड पे के हकदार हैं।