हिमाचल में होम स्टे नियम होंगे सख्त....अब किराये के मकान या फ्लैट में नहीं चल पाएंगे होम स्टे

शिमला।
हिमाचल प्रदेश में होम स्टे संचालन के नियम अब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने नए होम स्टे रूल्स 2025 अधिसूचित कर दिए हैं, जिसके तहत अब लीज पर लिए गए मकानों या फ्लैट्स में होम स्टे चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। इसके साथ ही सभी मौजूदा होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) यूनिट्स के लिए नए सिरे से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
ये हुए बदलाव
लीज या किराये के मकान पर प्रतिबंध: अब किसी भी किराये के भवन, फ्लैट, वन या टू-रूम सेट में होम स्टे नहीं चल पाएगा।
मालिकाना हक अनिवार्य: होम स्टे का पंजीकरण केवल संपत्ति के मालिक के नाम पर ही संभव होगा।
राजस्व रिकॉर्ड अनिवार्य: पंजीकरण जमाबंदी (Revenue Record) में दर्ज नाम के आधार पर ही किया जाएगा।
स्वतंत्र इकाई जरूरी: होम स्टे के लिए स्वतंत्र भवन या एक पूरी मंज़िल होनी चाहिए, साथ ही आवाजाही का अलग रास्ता सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि पर्यटकों की निजता प्रभावित न हो।
दरअसल पर्यटन विभाग द्वारा होम स्टे पंजीकरण के लिए नया पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें ये सख्त शर्तें शामिल की जा रही हैं। सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य स्थानीय लोगों को लाभ पहुंचाना और अव्यवस्थित होम स्टे कारोबार पर लगाम लगाना है। बता दें कि हिमाचल में बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के लोगों ने बिना धारा 118 की मंजूरी के फ्लैट खरीद रखे हैं और इन्हें होम स्टे के तौर पर किराये पर दे रखा है। अब सरकार की नई नीति के अनुसार, फ्लैट्स और लीज पर आधारित होम स्टे संचालन पूरी तरह अवैध माना जाएगा।