वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला, जानिए किन-किन प्रावधानों पर लगाई है रोक

वक्फ (संशोधन) कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने फैसला दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई तथा जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने आज अंतरिम आदेश जारी किया है। SC ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की कुछ धाराओं पर तो रोक लगाई है, पर पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पूरे संशोधन पर रोक नहीं लगाई जा सकती, कुछ ही प्रावधानों पर रोक लगाई जा सकती है। इस फैसले से कई मुस्लिम नेताओं ने अपनी खुशी जाहिर की है।
आपको बता दें कि कई लोगों ने वक्फ कानून पर पूरी तरीके से रोक लगाने की मांग की थी। इस पर पूरी तरीके से रोक लगाने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए। हालांकि इस कानून पर रोक लगाने की मांग पर मुस्लिम लोगों में काफी गुस्सा था। देश में इसको लेकर मुस्लिम लोगों द्वारा कई जगहों पर विरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद आज फैसला दिया है।
इन प्रावधानों पर लगा है रोक
1) वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के इस प्रावधान पर रोक लगी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति को 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी था।
2) वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पर रोक लगाने से इनकार किया।
3) कलेक्टर या कार्यपालिका को संपत्ति के अधिकार तय करने की अनुमति नहीं, जब तक अंतिम फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल तथा हाई कोर्ट से नहीं हो जाता, तब तक वक्फ को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जाएगा।
4 गैर मुस्लिम या हिंदू के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने पर अभी स्थिति साफ नहीं है, SC ने सुझाव दिया है कि जहां तक संभव हो, वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक मुस्लिम होना चाहिए।
5) कुल 11 सदस्यों में से 4 से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।