लापरवाही से गाड़ी चलाने पर दोषी को सुनाई सजा
- जिला सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत में हुआ फैसला
- वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में विभिन्न सजाएं एकसाथ
बिलासपुर जिला सत्र न्यायाधीश राकेश चौधरी की अदालत ने लापरवाही से गाड़ी चलाने व लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए मृत्यु करित करने पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता व वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। दोषी अश्विनी कुमार पुत्र किशोरी लाल गांव रट डा. कोठीपुरा जिला बिलासपुर को सजा सुनाई गई है।
मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 30 अक्तूबर, 2015 को कुलदीप सिंह पुत्र गरजा राम गांव संदौली थाना सदर बिलासपुर ने पुलिस अन्वेषण अधिकारी के पास अपना बयान कलमबंद करवाया कि वह पेशे से ड्राइवर है तथा उसका ट्रक नंबर एचपी 07-2087 कलर मोड़ के पास खराब खड़ा था। इसके चलते वह 30 अक्तूबर, 2015 को सुबह 8 :30 बजे अपने ट्रक की देखभाल के लिए अपनी कार में गया और ट्रक को देखने के बाद जब वह 10 :40 बजे नजदीक नईसारली पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक ट्रक नंबर एचपी 11-5104 अपनी साइड सडक से बाहर खड़ा था। तभी ट्रक नंबर एचपी 11-5448 तेज रफ्तार से आया और खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। इसके उक्त ट्रक करीब 40 फुट ढांक से नीचे गिर गया तथा ट्रक के बाहर व अन्दर बैठे दो लड़के के नाम सूरज कुमार उर्फ लक्की व गौतम स्पुत्र मोहिंद्र लाल को चोटें आई। इसके बाद सूरज उर्फ लक्की की मौत हो गई। इस दौरान दोषी के ट्रक में बैठे मोहन को भी चोटें आई दोषी मौके से ट्रक छोड़कर भाग गया। बयान के आधार पर सदर थाना बिलासपुर में एफआईआर नंबर 273/15 30 अक्तूबर, 2015 यू/एस. 279, 337, 304-ए धारा 181 व 185 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज हुआ। दोषी को इस मुकदमा में गिरफ्तार किया गया। तफ्तीश पूर्ण होने पर मुकदमा का चालान अदालत में पेश किया गया।
इस मुकदमा में जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने 19 गवाह दोषी के खिलाफ माननीय अदालत में पेश किए। इनकी गवाहियों कोे सही मानते हुए व बचाव पक्ष की दलीलों को नकारते हुए माननीय अदालत ने दोषी को लापरवाही से गाड़ी चलाने पर धारा 279 आईपीसी के अंतर्गत 6 माह का साधारण कारावास व 5 सौ रूपए जुर्माना व जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15 दिन का साधारण कारावास, धारा 337 आईपीसी के अंतर्गत लापरवाही से गाड़ी चलाने व चोट कारित करने पर एक माह का साधारण कारावास व धारा 304-ए आईपीसी के अंतर्गत लापरवाही से मृत्यु कारित करने पर 1 साल का साधारण कारावास व 1 हजार रूपए जुर्माना व जुर्माना न देने की सूरत में 1 महीने का साधारण कारावास की सजा सुनाई।
मोटर वाहन अधिनियम 181 के अंतर्गत मौके से भाग जाना व जख्मी को कोई सहायता ना देने के लिए 5 सौ रूपए जुर्माना व धारा 185 के अंतर्गत 1 हजार रूपए जुर्माना की सजा भी सुनाई।