कसौली : व्यक्तिगत, सार्वजनिक कार्यों को मिलाकर 20 वर्क ही एकसाथ चला सकेगी पंचायत

प्रदेश की ग्राम पंचायतो में अब मनरेगा योजना के केवल 20 वर्क ही चलने के फरमान जारी हुई है। इसमें pmajy-G/राज्य आवास योजना के तहत बनने वाले मकान व वृक्षा रोपण के कार्यों को बाहर रखा गया है। गौरतलब है कि महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रदेश में 100 दिन का रोजगार मनरेगा योजना में पंचीकृत बेरोजगारों को अपनी ही पंचयात में मिलता है। वही 20 दिन का रोजगार राज्य सरकार की ओर से इस योजना में दिया जाता है। मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले मज़दूरों को अभी 300 रुपए दीहाड़ी दी जा रही है जिसमें 240 रुपए केंद्र सरकार, व 60 रुपए राज्य सरकार दे रही है। वही नए बजट में इसे 20 रुपए बढ़ाने की घोषणा हुई है।
हालाँकि 20 सार्वजानिक कार्य ही पंचायत में चलने के आदेश करीब तीन सालों से जारी है, लेकिन इस शर्त में व्यक्तिगत कार्यों जैसे भूमि सुधार, वर्षा जल संग्रहण टैंक, कैटल शेड, आर वाल, प्लाटेशन, आदि कार्यों को बाहर रखा गया था। लेकिन अब ताजा आदेशों में व्यक्तिगत, सार्वजनिक कार्यों को मिलाकर 20 वर्क ही एक पंचायत में चलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
वहीँ आदेश जारी होने के बाद पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया हैं। चंडी पंचयात के प्रधान बलवंत ठाकुर का कहना हैं कि पंचयात में 20 वर्क ही चलने के आदेश उचित नहीं हैं। इससे पंचयात प्रतिनिधियों को जनता को जवाब देना मुश्किल हो जायेगा। निजी कार्यों को इस शर्त से बाहर रखना चाहिए।
पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत केवल 20 कार्यों ही चलने के आदेश तर्क संगत नहीं हैं। मनरेगा योजना के तहत होने वाले व्यक्तिगत कार्यों को इससे बाहर रखना चाहिए, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके।
रमेश ठाकुर, अध्यक्ष , जिला परिषद सोलन।
पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत निजी, सार्वजनिक 20 कार्य ही चलाने के आज आदेश मिले हैं। इसमें केवल pmajy -G/राज्य आवास योजना, व वृक्षा रोपण के कार्य को बाहर रखा गया हैं।
परवीन भारद्वाज, विकास खंड अधिकारी, धर्मपुर।