प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने भी पूरे जिला में आगामी आदेशों तक मंगलवार सांय 05.00 बजे से कफ्र्यू लगाने की घोषणा कर दी है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निहित शक्तियों के तहत जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार किराना, दूध, बै्रड, फल, सब्जी, मीट, मछली, अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ, दवा की दुकानें तथा ऑप्टिकल स्टोर प्रातः 08ः00 बजे से दिन में 12.00 बजे तक खुले रहेंगे ताकि लोग इस अवधि में आवश्यक सामान क्रय कर सकेें। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि इस समयावधि में भी किसी भी स्थान पर 04 या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इस अवधि में लोग केवल अपने आवास से आवश्यक खरीददारी करने या आवश्यक सेवाओं तक एवं वापिस आवास ही आ-जा पाएंगे। यह आदेश अस्पतालों, आपातकालीन चिकित्सीय सेवाओं के लिए अस्पताल आने वाले व्यक्तियों, दवा एवं साबुन उत्पादन करने वाली इकाईयों एवं इनके सहायक उद्योगों तथा इनकी परिवहन गतिविधियों, पैट्रोल पम्प, रसोई गैस, तेल ऐजेन्सियों, इनके गोदामों, परिवहन सम्बन्धी गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे। इस अवधि में सभी आवश्यक वस्तुओं जिसमें खाद्य पदार्थ, दवा एवं मैडिकल उपकरण सम्मिलित हैं का ई-वितरण जारी रहेगा। निरंतर प्रक्रिया वाली उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां भी इस अवधि में कार्य कर सकेंगी। इन इकाईयों को समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों एव सावधानियों का पालन करना होगा। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में संल्गन इकाईयां भी कार्यरत रहेंगी। दण्डाधिकारी कार्य एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के साथ संल्गन सरकारी कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, अग्निशमन सेवाएं, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन पुलिस, सेना, अर्द्ध सैनिक बल एवं अन्य सुरक्षा बल, कोविड-19 के न्यूनीकरण कार्य में संल्गन एसे सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मचारी जिन्हें सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, विद्युत, जल एवं नगर परिषद सेवा प्रदाता, बैंक, एटीएम तथा दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी सहित इंटरनेट सेवाएं इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगी। इसके अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा कार्य के लिए छूट प्राप्त तथा जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक आयुक्त परवाणु तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र प्राप्त सभी पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार आवश्यक वस्तुएं क्रय करने के लिए परिवार अथवा घर का एक ही सदस्य बाहर आ-जा सकता है। यह वस्तुएं समीप स्थित दुकान से क्रय करनी होंगी। सभी को आदेश दिए गए हैं कि वाहन का प्रयोग न करें। छूट प्राप्त समय में ‘सोशल डिस्टेंसिन्ग’ प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश न मानने की स्थिति में विधि अनुसार कार्रवाही की जाएगी। कार्यकारी दण्डाधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मी इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे। उल्लघंन के मामलों को विधि अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। जिला दण्डाधिकारी ने सभी जिला वासियों से आग्रह किया है कि सभी आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित बनाएं।
पूरे विश्व में फैले हुए कोरोना संक्रमण से तबाही का आलम हो चुका है। वहीं भारत भी इसके संक्रमण से अछूता नहीं रह गया है। सोमवार से चले हिमाचल में लोक डाउन के बाद मंगलवार शाम 5:00 बजे से कर्फ्यू की स्थिति बन गई है, जिसके मध्य नजर हिमाचल में सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाए गए है। इसी के मध्य नजर रखते हुए अर्की तहसील के दो मुख्य सीमेंट उद्योग दाड़लाघाट अंबुजा सीमेंट व बागा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट की भी दोनों इकाइयां 25 मार्च से बंद करने के आदेश सीमेंट प्लांट के यूनिट हेड द्वारा दे दी गई है। दाड़लाघाट अंबुजा सीमेंट के इकाई प्रमुख अनुपम अग्रवाल ने कहां की संस्थान में कार्यरत समस्त कर्मचारी जिनमें समस्त स्टाफ,स्थाई श्रमिक और ठेका श्रमिक 25 मार्च से कंपनी में नहीं आएंगे। उन्होंने अपील की कि सभी अपने घर में ही रहे व बाहर ना निकले ताकि यह संक्रमण एक से दूसरे तक ना पहुंचे पाए। उन्होंने बताया कि इसके तहत आवश्यक सेवाओं में जैसे चिकित्सा सिक्योरिटी विद्युत एवं जल प्रबंधन इत्यादि सेवा ही जारी रहेगी व इन सेवाओं को सुचारू रूप से संचालन हेतु संबंधित विभाग अध्यक्ष द्वारा संबंधित कर्मचारियों को सूचित कर दिया जाएगा। बाकी कर्मचारी छुट्टी पर रहेंगे। वहीं बागा अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के नवनीत चौहान ने कहा कि बागा सीमेंट वर्क्स में कार्यरत सभी स्थाई कर्मचारी विभिन्न ठेकेदारों के द्वारा नियोजित श्रमिकों को अपने परिवार समाज को सुरक्षित रखने के लिए कारखाना प्रबंधन द्वारा कारखाने को पूर्ण रूप से तत्काल प्रभाव से अनिश्चितकाल के लिए लॉक डाउन किया गया है व उन्होंने सभी कामगारों से अपील की कि वे इस दौरान अपने परिवार के साथ अपने घर में ही रहे। वही कारखाना एवं आवासीय परिसर में केवल आवश्यक सेवाएं जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा अग्निशमन अन्नपूर्णा बिजली एवं पानी प्रबंधन आदि चालू रूप से जारी रखी जाएगी, जिस के संबंध में सूचना संबंधित अधिकारी को दी दे दी जाएगी जो की सेवा को निरंतर जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि हम सभी जन एक दूसरे से अलग रहकर अपने निवास स्थान पर रहे, वह बाहर ना निकले, एक दूसरे से दूरी बनाए रखे और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए संक्रमण को रोकने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें।
पुलिस थाना दाड़लाघाट के अंतर्गत टायर व जनरल स्टोर की दो दुकानें सरकारी आदेश के बावजूद खुली होने पर दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पहला मामला झरना के पास सडक के दाहिने तरफ एक टायर की दुकान खुली हुई थी और दुकान मालिक ने टायरों को बेचने के उद्देश्य से दुकान के बाहर लगाया था। दुकान में झरना ट्यूब टायर फ्लैप कार अच्छा अससेससोरीज़ लिखा हुआ पाया। दुकान मालिक से नाम पता पुछने पर उसने अपना पता व नाम संजीव कुमार पुत्र हेमचन्द गांव बरायली, डा दाडलाघाट बताया। वही दूसरा मामला दाडला से आगे नजदीक आईटीआई सड़क के बाई तरफ एक दुकान खुली हुई पाई, जिस पर महाजन जनरल स्टोर लिखा था तथा दुकान के बाहर कुरकुरे, नमकीन लटके हुए थे ओर अन्य सामान भी जैसे बिस्कुट आदी रखे हुए थे व आसपास की सभी दुकाने बन्द थी। पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति से उसका नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम प्रदीप कुमार महाजन पुत्र प्यारेलाल गांव ग्वाह डा दाडलाघाट बताया। उक्त दोनों दुकान मालिकों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एनयूएस की धारा 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज हुआ है। मामले की पुष्टि डीएसपी दाड़लाघाट प्रताप सिंह ने की है।
लाइफस्टाइल में दूध का महत्वपूर्ण योगदान है। यह कैल्शियम, प्रोटीन, पोटेशियम और विटामिन डी का प्रमुख स्त्रोत है। ज्यादातर भारतीय गाय भैंस का दूध को पसंद करते हैं। लेकिन बकरी का दूध भी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह इम्यून सिस्टम का मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने का कार्य करता है और डेंगू व वायरल बुखार में काफी लाभदायक हो सकता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस की बीमारी फैल रही है इसमें भी बकरी के दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है और लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसका नुकसान तो कुछ नहीं है। शरीर का इम्यून सिस्टम ठीक होने से बीमारियां दूर भागती है ऐसे में आपको उन आकारों का सेवन करना चाहिए जिसमें इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्षमता हो। बकरी का दूध उन्हीं में से एक है बकरी का दूध सेलिनियम का एक स्रोत है जो इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। सफेदे के पत्ते पानी में उबालकर उसके भाप लेकर भी श्वसन तंत्र को मजबूत किया जा सकता है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएं:- अगर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म सही है, तो आप ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रूप से काम कर पाएंगे। बकरी का दूध कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होता है,इसमें कैल्शियम, विटामिन बी,फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। साथ ही इसका दूध आयरन और कॉपर से भी समृद्ध है जो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बेहतर करने में मदद करता है। हड्डियों को करें मजबूत:- हड्डी का कमजोर होना आज के समय में एक बड़ी समस्या है। बकरी का दूध इसमें आपकी मदद कर सकता है। यह कैल्शियम से भरपूर है और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कैल्शियम के साथ-साथ बकरी का दूध अमीनो एसिड ट्रिप्टोफेन से भी समृद्ध है जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत रखता है। इसका दूध पीने से ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम रहती है। आपके दिल के लिए फायदेमंद:- खराब जीवनशैली के चलते दिल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बता दें कि बकरी के दूध में अच्छे फैटी एसिड पाए जाते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखते हैं। दूध में पोटेशियम के स्तर की प्रचुरता रक्तचाप को कम करने में मदद करती है क्योंकि यह एक वेसोडाइलेटर है। जो रक्त वाहिकाओं को आराम देता है। Anti-inflammatory गुणों से भरपूर:- बकरी का दूध Anti-inflammatory गुणों से भरपूर होता है। और इसमें सूजन को कम करने में मदद मिलती है। अगर आप बकरी का दूध पीते हैं तो पेट में सूजन की शिकायत दूर करने में मदद मिलेगी। डेंगू में असरदार है,बकरी का दूध:- मानसून में डेंगू महामारी की तरह फैलता है। वैसे डेंगू से बचने के लिए हर किसी को सतर्कता बरतनी चाहिए। फिर भी किसी को यह बीमारी हो जाए तो बकरी का दूध उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। दरअसल डेंगू बुखार में ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। ऐसे में बकरी का दूध एक आसान और प्रभावी उपाय है,क्योंकि इसमें सेलेनियम होता है। और ब्लड प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इस प्रकार विश्व भर में कोरोना वायरस से फैली बीमारी में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बकरी का दूध मरीज को पिलाकर *कोविड-19* से लड़ा जा सकता है। बकरी का दूध क्षय रोग में भी लाभ देता है। इस प्रकार गिलोय, काली मिर्च, तुलसी पत्ते का काढ़ा भी इसमें कारागार हो सकता है। मरीज को पपीते के पत्ते का रस भी दिया जा सकता है। जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए अनुलोम- विलोम प्राणायाम करवाया जा सकता है। रोगी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए धूप स्नान भी कारागार है। इस प्रकार उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर व साफ-सफाई का ध्यान रखकर इस समय विश्व में आई जैविक आपदा से हम लड़ सकते हैं। इन चीजों से अगर लाभ नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। ज्योतिष (मेडिकल) के अनुसार पक्षियों को बाजरा और सतनाजा बुधवार व शनिवार को देना चाहिए।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए सरकार हर आवश्यक उपाय कर रही है। सरकार मुस्तैद है और कोरोना वायरस के निटने के लिए कड़े कदम उठा रही है। यह बात प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष पुरूषोतम गुलेरिया ने जारी बयान में कही। उन्होंने कहा कि इस महामारी की कड़ी में प्रदेश की जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। जनता कर्फ्यू पुरी तरह सफल होने के बाद प्रदेश में लागू लॉक डाउन में भी एकदुका घटनाओं को छोडक़र जनता का सरकार को सहयोग मिल रहा है। गुलेरिया ने कहा कि सरकार ने सभी जिला में स्वास्थ्य सेवाओं को हाई अर्लट पर रखा है। जिलों के ऐलापेथी, आयर्वेदिक अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई है। जबकि विदेशों लौटे लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारनटाइंन किया जा रहा है जबकि बीमारी के लक्षण वाले संदिग्ध को घर से उठाकर उनकी स्वास्थ्य जांच की जा रही है। गुलेरिया ने कहा कि सोलन जिला प्रशासन और पुलिस हर जरूरी उपाए किए जा रहे हैं। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल और जिला आयुवेर्दिक अस्पताल में 25-25 बैड के आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। जरूरत पडऩे पर कुमारहट्टी स्थित एमएमयू अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा है। इसके अतिरिकत नौणी यूनिवर्सिटी के रेस्ट हाउस, सरकार रेस्टहाउस और टूरिजम के कमरों को प्रयोग किया जाएगा। वहीं आपात स्थिति में सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के भवनों को भी प्रशासन द्वारा अधिग्रहण होगा। उन्होंने कहा कि यदि लोग सामाजिक दुरिया रखेंगे तो कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने अफवाहों की तरफ ध्यान न देने और सरकार व प्रशासन की तरफ से किए जा रहे उपायों में सहयोग देने का आह्वान किया। गुलेरिया ने लोगों से घरों में ही रहने और सयंम व संकल्प के साथ प्रशासन का सहयोग कर कोरोना महामारी को हराने की अपील की है।
दिनांक 24 मार्च को SFI हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी द्वारा जारी एक प्रेस वक्तकय के माध्यम से SFI ने कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार के सामने कुछ सुझाव पेश करते हुए प्रदेशवासियों से भी अपील की है। ●प्रदेश और देश के लोग COVID -19 के प्रसार के खिलाफ गंभीर लड़ाई के बीच में हैं। कई राज्यों में, इस घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक सामान्य लॉकडाउन लागू किया जा रहा है जो हमारे प्रदेश में भी किया गया है। ●इस तरह के लॉकडाउन के दौरान, विशेष रूप से घोषित लक्षणों वाले लोगों के परीक्षण को और अधिक स्तर पर करना अनिवार्य है। इस आधार पर, विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है और ऐसे क्षेत्रों में लागू किए जाने वाले लॉकडाउन की पहचान की जा सकती है। ●नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा अनुमोदित सभी परीक्षण किटों का उपयोग किया जाना चाहिए। यह अजीब है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परिपत्र जारी किया है कि केवल यूएस एफडीए(अमरीकी दवा प्राधिकरण) और यूरोपीय ईसी द्वारा अनुमोदित परीक्षण किट का ही उपयोग किया जाएगा। रिपोर्टों से पता चलता है कि केवल गुजरात में एक निर्माता है जो इस तरह की किट का उत्पादन करता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, इस परिपत्र को वापस ले लिया जाना चाहिए और एनआईवी द्वारा अनुमोदित सभी किटों को तत्काल उपयोग के लिए तैनात किया जाना चाहिए। ●करोड़ों परिवार जो अपने परिवार की दैनिक कमाई पर जीवित रहते हैं, वे वर्तमान में इस तरह के लॉकडाउन के कारण गंभीर रूप से पीड़ित हैं। यह आवश्यक है कि तुरंत कम से कम ₹ 5,000 जन धन खातों और बीपीएल लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। ●मध्याह्न भोजन योजना से लाभ पाने वाले बच्चों के परिवारों को राशन किट की आपूर्ति की जानी चाहिए। ●छात्रों की परीक्षा व प्रेक्टिकल को स्थगित किया जाना चाहिए। ● SFI कोरोना वायरस की गम्भीरता को देखते हुए आम जनता से अपील भी करती है कि हमें हर तरह के आवशयक ऐहतियात बरतते हुए अफवाहों से बचना चाहिए तथा इस संदर्भ में फैलाई जा रही भ्रांतियों व गैरवैज्ञानिक पाखण्ड से दूर रहने की आवश्यकता है। ●सभी बीपीएल / एपीएल परिवारों को पीडीएस के माध्यम से मुफ्त राशन एक महीने के लिए दिया जाना चाहिए। ●दुनिया के कई देशों की तरह कोरोना से बचने के लिये आवश्यक दवाएं व सामग्री जैसे सेनेटीज़र, मास्क,आदि का प्रदेश में भी इसी तरह मुफ्त प्रबंधन करना चाहिए। ●इसके साथ ही मझले व छोटे उद्योगों (एसएमई) और खुदरा व्यापारियों के साथ-साथ ईएमआई पर एक वर्ष के लिए बैंक ऋण पर स्थगन होना चाहिए। ●अब जब विधानसभा में बजट पर चर्चा हो ही रही है , तो प्रदेश सरकार को लाखों लोगों के जीवन और आजीविका को बचाने के लिए पर्याप्त पैकेज के लिए अलग से धनराशि निर्धारित करनी चाहिए। Sfi राज्य सचिव अमित ठाकुर ने बताया कि आज जीवन बचाने के लिए हमारे संसाधनों का उपयोग करने का समय है और हमें राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए चिंताओं का शिकार नहीं होना चाहिए।
प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटिड सोलन के वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता अशोक धीमान ने कहा कि कोराना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं के विद्युत बिल निर्धारित अवधि के एक माह बाद तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के जमा किए जा सकेंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे विद्युत बिल जमा करवानेे के लिए विद्युत बोर्ड के काउंटरों पर एकत्रित न हों। कोराना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत ‘सोशल डिस्टेंसिंग’ आवश्यक है और इसके लिए किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्र नहीं होनी चाहिए। लोग अपने बिजली के बिल ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अशोक धीमान ने कहा कि विद्युत सम्बन्धी पूछताछ, शिकायत इत्यादि कार्य के लिए बोर्ड के दूरभाष नम्बरों एवं अधिकारियों के मोबाईल नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है। वरिष्ठ अधिशाषी अभियन्ता अशोक धीमान से उनके कार्यालय दूरभाष पर 01792-221418, मोबाईल नम्बर 94184-65666, ईएसडी नम्बर-1 के सहायक अभियन्ता सन्नी जोगटा से कार्यालय दूरभाष पर 01792-221418, मोबाईल नम्बर 94591-75377, ईएसडी नम्बर-2 के सहायक अभियन्ता विदुर से कार्यालय दूरभाष पर 01792-223611, मोबाईल नम्बर 78070-00900, ईएसडी नम्बर-3 के सहायक अभियन्ता बलदेव चन्द से कार्यालय दूरभाष पर 01792-220732, मोबाईल नम्बर 98179-36737, ईएसडी कण्डाघाट के सहायक अभियन्ता दिनेश ठाकुर से कार्यालय दूरभाष पर 01792-227131, मोबाईल नम्बर 94180-11375, ईएसडी सुबाथु के सहायक अभियन्ता रमेश शर्मा से कार्यालय दूरभाष पर 01792-256128, मोबाईल नम्बर 94188-28250, सहायक अभियन्ता दिनेश कौंडल से कार्यालय दूरभाष पर 01792-275054, मोबाईल नम्बर 98168-31654, कनिष्ठ अभियन्ता चन्दन से मोबाईल नम्बर 78070-48563, कनिष्ठ अभियन्ता सुरिन्द्र पाल से मोबाईल नम्बर 98161-73608, कनिष्ठ अभियन्ता पंकज ठाकुर से मोबाईल नम्बर 70183-42474, कनिष्ठ अभियन्ता पंकज चैहान से मोबाईल नम्बर 89882-41919, कनिष्ठ अभियन्ता हिमांशु से मोबाईल नम्बर 70180-00474, कनिष्ठ अभियन्ता अनुज से मोबाईल नम्बर 94596-82715 तथा कनिष्ठ अभियन्ता वेद प्रकाश सेे मोबाईल नम्बर 70183-31423 पर सम्पर्क कया जा सकता है।
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोराना वायरस (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत जिला में स्थापित आवश्यक वस्तुएं उत्पादित करने वाले विभिन्न उद्योगों में कार्यरत कामगारों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला में सभी उद्योगपतियों एवं उनके कामगारों की आवाजाही पर तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। इन सभी को प्रदेश के भीतर ही रहना होगा। इन्हें जिला में स्थापित होटलों, गेस्ट हाऊस इत्यादि में ठहराया जा सकेगा। इसके लिए इन्हें सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, सहायक आयुक्त परवाणु को आवेदन करना होगा। यह अधिकारी उपरोक्त को अपनी सीमा में समीप के होटलों, गेस्ट हाऊस इत्यादि में सामान्य भुगतान पर ठहराने के लिए अधिकृत होंगे। यह भुगतान सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जाएगा। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन होटलों, गेस्ट हाऊस इत्यादि में उद्योगपतियों एवं उनके कामगारों के अतिरिक्त कोई अन्य न ठहरे। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी, सहायक आयुक्त परवाणु को इन कामगारों को कार्यस्थल से उद्योग परिसर लाने-ले जाने के लिए कान्ट्रेक्ट कैरियेज को छूट देने के लिए प्राधिकृत किया गया है। कान्ट्रेक्ट कैरियेज को कुल यात्री क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक कर्मी ही ले जाने के नियम का पालन करना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सोलन जिला में भी आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से लाॅकडाउन अधिसूचित किया गया है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी उपायुक्त सोलन के.सी. चमन ने दी। उन्होंने कहा कि लाॅकडाउन के तहत राज्य के भीतर और राज्य से बाहर सार्वजनिक एवं निजी स्टेज तथा कान्ट्रेक्ट कैरियेज जिसमें टैक्सी, ऑटो रिक्शा इत्यादि सम्मिलित हैं की आवाजाही पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। रेल तथा व्यावसायिक विमानों की आवाजाही पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहन भी केवल आपातकाल स्थिति, अस्पताल आने-जाने और आवश्यक सेवाओं के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। इस आदेश के उपखण्ड 2 में लिखित सेवाओं के लिए माल वाहक वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। के.सी चमन ने कहा कि इन आदेशों के उपखण्ड 2 के अनुसार जिला में किराना, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी, मीट, मछली और अन्य बिना पके खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाली दुकानों और इनकी परिवहन संबंधी गतिविधियों एवं भण्डारण के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कारखाने, कार्यशालाएं, भण्डारण इत्यादि बन्द रहेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल, दवा की दुकानें, ऑप्टिकल स्टोर, दवा एवं साबुन निर्मित करने वाली इकाईयां तथा इनसे संबंधित परिवहन गतिविधियां जारी रहेंगी। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप, रसोई गैस, तेल एजेंसियां, इनके भण्डारण और इनकी परिवहन संबंधी गतिविधियां भी जारी रहेंगी। खाद्य पदार्थों, दवा एवं चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का ई-काॅमर्स (वितरण) भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उपखण्ड 2 केे तहत उपायुक्त की अनुमति से निरंतर प्रक्रिया वाली उत्पादन और विनिर्माण इकाइयां कार्य कर सकेंगी। इन इकाईयों को समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित नियमों एव सावधानियों का पालन करना होगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिसूचित सभी बचाव नियमों की अनुपालना के अनुरूप दवाओं एवं सैनिटाईजर के लिए मदिरा उत्पादन करने वाली इकाइयां भी कार्य कर सकेंगी। आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन कर रही इकाईयां भी कार्यरत रहेंगी, किन्तु इस विषय में उपायुक्त का निर्णय अंतिम होगा। के.सी. चमन ने कहा कि 9 मार्च, 2020 या उसके उपरान्त विदेश से देश में आने वाले सभी नागरिकों को होम क्वारन्टाईन के निर्णय का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसे सभी नागरिकों को जिला निगरानी अधिकारी सोलन को सूचित करना अनिवार्य होगा और 104 टोल फ्री नंबर पर होम क्वारन्टाईन के लिए स्वंय को पंजीकृत करवाना होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उपायुक्त नेे कहा कि इन आदेशों के अनुसार लोगों को घर पर रहना होगा और केवल बुनियादी आवश्यकताओं जैसे किराना, सब्जी, दवा, आदि की पूर्ति तथा अनिवार्य कार्य सम्बन्धी यात्राओं की ही अनुमति होगी। इसके लिए भी समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं ‘सोशल डिस्टैंसिंग’ प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, पारिवारिक समारोह सहित सामूहिक समारोहों या अन्य किसी भी सभा की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिन प्रतिष्ठानों को खुला रखने की अनुमति है में परिसर के भीतर और बाहर दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों में कार्य को 21 मार्च, 2020 को जारी अधिसूचना के तहत विनियमित किया जाएगा। कानून एवं व्यवस्था तथा दण्डाधिकारी कार्य मंे सल्गंन कार्यालय, पुलिस, सशस्त्र बल, केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बल, स्वास्थ्य, कोषागार, शहरी स्थानीय निकाय, ग्रामीण विकास, अग्निशमन, विद्युत, जल, नगर परिषद सेवाएं, बैंक व एटीएम, प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक व सोशल मीडिया, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी सहित इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, आपूर्ति श्रृंखला व संबंधित परिवहन तथा उपायुक्त द्वारा निर्देशित अन्य सेवाएं यथावत कार्यरत रहेंगी। आवश्यक सेवा एवं संस्थान के सम्बन्ध में उपायुक्त का निर्णय अन्तिम होगा। उपरोक्त विभागों में कार्यरत कर्मचारी मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त अन्य किसी अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। पूर्व में स्वीकृत अवकाश को तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाएगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा आधार पर अवकाश जिला स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने पर ही स्वीकार्य होगा। उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत 21 मार्च को जारी आदेशों में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इस संशोधनों के अनुसार जिला में विभिन्न विभागों, बोर्डों एवं निगमों द्वारा कार्य के लिए किराए पर ली गई टैक्सी पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। दवा उद्योग तथा आवश्यक उत्पाद बनाने वाले उद्योगों के कर्मियों को लाने-ले जाने वाले कान्टैªक्ट कैरियेज वाहनों पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। इन वाहनों में कुल यात्री क्षमता के 70 प्रतिशत से अधिक यात्री नहीं होने चाहिएं। दवा उद्योग तथा आवश्यक उत्पाद बनाने वाले उद्योगों के कर्मियों को राज्य के भीतर ले जाने वाली निजी कारों में चालक सहित स्वीकृत क्षमता में ही कर्मी ले जाने की अनुमति होगी। विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों को लाने-ले जाने वाली निजी कारों में चालक सहित स्वीकृत क्षमता में ही कर्मी ले जाने की अनुमति होगी। दवा उद्योग तथा आवश्यक उत्पाद बनाने वाले उद्योगों को कान्टैªक्ट कैरियेज वाहनों की सूची पुलिस अधीक्षक सोलन एवं बद्दी, सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी तथा परवाणु से सम्बन्धित सूची सहायक आयुक्त परवाणु को सौंपनी होगी। इन आदेशों की अवहेलना पर विधि अनुसार कार्रवाही अमल में लाई जाएगी।
सोलन के कोटलनाल में धारा 144 के उल्लंघन का मामला सामने आया है। सोमवार सोलन पुलिस को कोटलानाला में फैजान हेयर ड्रेसर नाम की एक नाई की दुकान खुली मिली। दुकान के अंदर एक व्यक्ति पाया गया जिसने अपना नाम मोहम्मद सादिक निवासी गांव अलीपुरा बिजनौर उत्तर प्रदेश बताया। गौरतलब है की देश-दुनिया व हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में तेज़ी से फ़ैल रहे कोरोना वायरस (COVID-19) के चलते जिला सोलन में धारा 144 द०प्र०सं० दिनांक 15-04-2020 तक लागू की गई है तथा उपायुक्त सोलन के आदेशानुसार सभी हैयर स्लून /बारबर शॉ, ब्यूटी पार्लर व माल्स को अगले आदेश तक बन्द करने के आदेश जारी किए गए है। जो मोहम्मद सादिक उपरोक्त द्वारा यह जानते हुए की दुकान खोलने से इसके पास लोग बाल कटवाने, शेव करवाने आदि आऐंगे जिससे लोगो में महामारी फैलने का खतरा व मानव जीवन को खतरे में डालने की लापरवाही को दर्शाता है। जिस सन्दर्भ में उपरोक्त मोहम्मद सादिक के विरूद्ध अभियोग धारा 269,188 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 में पंजीकृत करके आगामी कार्यवाही अम्ल में लाई जा रही है
गुरुद्वारा सिंह सभा सपरून ने कोरोना वायरस की वैश्विक त्रासदी से निपटने के लिए सोलन प्रशासन का पुरा सहयोग करने का निर्णय लिया है। सिंह सभा सपरून के सदस्यों की फोन पर हुई बात में सभी ने सहमति जताई कि यदि प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति जरूरत पड़ती है तो गुरुद्वारा साहिब के कमरे व् हाल खोल दिए जाएंगे। इसी तरह सभा ने प्रशासन को आश्वस्त किया की जरुरत पड़ने पर लंगर का प्रबंध भी गुरुद्वारा साहिब में किया जाएगा। सभा की संगत ने सभा के सभी सदस्यों को फ़ोन पर जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेशों के बारे में भी अवगत करवाया है। सभा ने सभी सिख संगत से अपील की है कि इस मुश्किल की घड़ी में घर पर रहकर पाठ करें और बेवजह घर से बाहर न निकले। साथ ही बीमारी के बचाव के लिए दिन में कई बार हाथ अच्छे से साफ करें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। यह निर्णय सभा के अमरप्रीत सिंह, मनमोहिन्दर सिंह, जतिंदर सिंह, गुरमीत सिंह, जतिंदर सिंह, शमिंदर सिंह, इंदरजीत सिंह, परविंदर सिंह, जसपाल सिंह, अमनदीप सिंह, मनमोहन सिंह व राजिंदर सिंह की सहमति से लिया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू करने की पहल से प्रभावित होकर पाइनग्रोव स्कूल सुबाथू और धर्मपुर के निर्देशक कैप्टन एजे सिंह व स्कूल स्टाफ भी आगे आए है। सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए पाइनग्रोव आवासीय विद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षकों ने परिसर में ही रहने का दृढ़ संकल्प लिया है। सभी कर्मचारी अप्रैल महीने तक लॉक डाउन करने के लिए तैयार है। वहीं सभी कर्मचारियों को कोई कठिनाई ना पेश आए इस हेतु स्कूल प्रबंधन ने भी व्यापक इंतजाम किए है। प्रत्येक व्यक्ति के मानसिक समाधान और स्वास्थ्य की निगरानी चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी। स्कूल निदेशक कैप्टन ए जे सिंह ने अलगाव में रहने के लिए सहमत सभी कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि परिसर में रहने के लिए मानसिक संकल्प अर्थात ताकत की आवश्यकता होती है। पाइनग्रोव स्कूल धर्मपुर व सुबाथू दोनों परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी इच्छा दृढ़ता व कुशलता से अलगाव में रहने की सहमति व्यक्त की है। स्कूल परिसर में रहने वाले सभी कर्मचारियों ने अनिश्चित समय तक अलगाव में ठहरने के लिए मन बना लिया है। अधिक जानकारी देते हुए कैप्टन ए जे सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान किया जाएगा जबकि इस समय कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। स्कूल के सभी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रहेगी।
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफा खोरी रोकथाम आदेश 1977 के खण्ड 3 (1) के उप खण्ड (डी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं पर थोक एवं परचून स्तर पर अधिकतम लाभ की दरें निर्धारित कर दी हैं। इन आदेशों के अनुसार गेहूं, चना, जौं, चावल तथा इनके उत्पादों पर, गुड़ तथा शक्कर, चीनी, सभी प्रकार की दालों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 2.5 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतक लाभ 5.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। रसोई गैस पर रिटेल बिक्री दर तथा इसके अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित भाड़ा दर ही वसूली जा सकेगी। मिट्टी के तेल की दर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर होगी। डीजल की कीमत तेल कम्पनियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर होगी। ऊन तथा साधारण कपड़े पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 2.5 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 5.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। अण्डों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 07 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। ब्रेड पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 07 प्रतिशत अथवा मुद्रित दर निर्धारित किया गया है। मीट, चिकन तथा मछली पर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर के अनुरूप लाभ लिया जा सकेगा। सरसोें का खुला तेल तथा पैकेट में बिकने वाले तेल के अतिरिक्त खाद्य तेल, वेजीटेबल आयल एवं एच.वी आयल पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 2.5 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 04 प्रतिशत अथवा मुद्रित दर निर्धारित किया गया है। पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होटलों एवं रेस्तरां के अतिरिक्त अन्य संस्थानों में भोजन की दर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर होगी। दूध, दही तथा काॅटेज पनीर की दर जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारत दर होगी। फलों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 5 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत मार्किट शुल्क तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 24 प्रतिशत, जिसमें भाड़ा दर, लोडिंग, अनलोडिंग, क्षति तथा अन्य आकस्मिक शुल्क सम्मिलित हैं निर्धारित किया गया है। प्याज, आलू, लहसुन, अदरक, जिमिकन्द तथा अरबी जैसी शीघ्र खराब न होने वाली सब्जियों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 5 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत मार्किट शुल्क तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 24 प्रतिशत, जिसमें भाड़ा दर, लोडिंग, अनलोडिंग, क्षति तथा अन्य आकस्मिक शुल्क सम्मिलित हैं निर्धारित किया गया है। अन्य सभी शीघ्र खराब होने वाली सब्जियों पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 5 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत मार्किट शुल्क तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 39 प्रतिशत, जिसमें भाड़ा दर, लोडिंग, अनलोडिंग, क्षति तथा अन्य आकस्मिक शुल्क सम्मिलित हैं निर्धारित किया गया है। बोतल पेय पदार्थों पर कम्पनी द्वारा मुद्रित मूल्य देय होगा। सर्जिकल तथा एन-95 मास्क पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। हैंड सैनीटाईजर पर पर थोक भाव पर अधिकतम लाभ 05 प्रतिशत तथा परचून भाव पर अधिकतम लाभ एमआरपी से अधिक नहीं होना चाहिए।
पुलिस पेंशनर्ज चाँदराम के निधन पर हिप्र पुलिस पेंशनर्ज वेलफेयर एसोसिएशन मुख्यालय कुनिहार के प्रधान धनीराम तनवर, संतराम चन्देल, रूपराम ठाकुर, पतराम पंवर, जगदीश चौहान, केदार सिंह ठाकुर, गुरदयाल चौधरी, मुनीलाल, आशा ठाकुर, पुष्पा सूद, दीपराम ठाकुर, रतीराम शर्मा, लेखराम कायथ आदि पेंशनरों ने शोक व्यक्त किया है। एसोसिएशन के प्रधान धनीराम तनवर ने बताया कि लॉक डाउन के चलते एसोसिएशन की बैठक नही हो पाई। यह बैठक देश के हालात ठीक होने पर आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने अपने साथी सदस्य स्वर्गीय चाँदराम रिटायर हवलदार गम्भरपुल( नालागढ़ ) के कुछ दिनों पहले हुए निधन पर दुख प्रकट किया व उनके परिवार से सवेंदना प्रकट करते हुए परिवार की किसी भी समस्या में साथ होने का आस्वासन दिया है।
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी.चमन ने कोरोना वायरस महामारी (कोविड-19) के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में स्थापित सभी नागरिक सेवा केन्द्रों, सुगम केन्द्रों को आगामी आदेशों तक सामान्य सेवाओं के लिए बन्द कर दिया है। इस सम्बन्ध में आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने लोगों से आग्रह किया है कि वे विभिन्न सेवाओं विशेषकर ड्राईविंग लाईसैंस, वाहन पंजीकरण, शस्त्र लाईसैंस तथा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसी सेवाओें के लिए ऑनलाइन पोर्टल का प्रयोग करें। उन्होंने आदेश दिए हैं कि उपमण्डल अथवा तहसील स्तर पर न्यायालय से सम्बन्धित असाधारण मामलोे को छोड़कर अन्य मामले लम्बित रखे जाएं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि आवश्यक सेवाओं तथा शिकायतों के लिए ई-मेल एवं ई-समाधान का प्रयोग करें। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि मिनी सचिवालय सोलन, सभी उपमण्डलाधिकारी कार्यालयों, तहसील कार्यालयों तथा उप तहसील कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन सभी कार्यालयों के द्वार पर टेª रखी जाएं ताकि आवश्यक सेवाओं के लिए आने वाले लोगों के प्रार्थना पत्र एवं कागज़ इनमें एकत्रित किए जा सकें। इन आदेशों के अनुसार आपातकालीन सेवाएं जारी रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 जैसी फैलने वाली महामारी से बचाव के लिए ‘सोशल डिस्टन्सिंग’ को चिकित्सीय तौर पर अत्यन्त प्रभावी माना गया है। इसके लिए यह आवश्यक है कि किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्र न हो। इसी लिए प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देशों के पालन का आग्रह किया जा रहा है।
कोरोना वायरस को मात देने को पूरे देश ने जँहा एक जुटता दिखाई है उसी कड़ी में कुनिहार के ग्रामीण क्षेत्रो में भी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू का पूरा समर्थन किया। लोग सुबह से ही अपने घरों में रहे व प्रधानमंत्री के आवाहन पर लोगो ने शाम ठीक 5 बजे अपने घरों की बालकनियों व छतों पर खड़े होकर ताली, थाली, घण्टी व शंख बजाकर अलग अलग ध्वनियां निकाल कर इस मुहिम का हिसा बने। पूरा दिन जनता कर्फ्यू से जँहा क्षेत्र में सन्नाटा पसरा था वन्ही शाम ठीक 5 बजे पूरे क्षेत्र में लोगो ने अपने घरों में कंही ताली, कंही थाली तो कंही घण्टियाँ व शंख बजाकर पूरे क्षेत्र को रोमांचित कर दिया। लगातर 5 से 10 मिनट तक लोगों ने यह ध्वनियां निकाली व फिर से अपने घरों के अंदर जनता कर्फ्यू का समर्थन शुरू कर दिया।
In an effort to provide good quality sanitizers to the employees and researchers amid the increasing demand for good quality sanitizers as a preventive measure against the spread of COVID-19, Nauni based Dr YS Parmar University of Horticulture and Forestry (UHF) has come out with an in house herbal moisturizing hand sanitizer. The product has been developed by the scientists of the Department of Forest Products and was released by Vice-Chancellor Dr Parvinder Kaushal on Saturday evening on the occasion of International Day of Forests. The scientist team led by Principal Phytochemist Dr Yash Pal Sharma, includes scientists Dr Meenu Sood, Dr Rohit Sharma and analyst Chitralekha Bhardwaj, developed the product as per World Health Organization (WHO) guidelines using herbal products grown at the university research farm. In the first phase, the sanitizers will be distributed free of cost to all the offices and department of the university. “The product has been developed using local herbal products grown at the university. The alcohol content in this hand-sanitiser is as per the guidelines of the World Health Organization (WHO) and can be used to protect against viral and bacterial strains. Apart from using alcohol which acts as a disinfectant, the product uses several herbal and forest products which further enhances the quality of the sanitizer," said Dr Yashpal Sharma. The sanitizer has natural extracted oils and products, which increase the antiseptic properties and act against bacterial contamination. It also provides cooling and natural fragrance along with moisturizing the skin upon use. Dr Parvinder Kaushal, UHF Vice-Chancellor appreciated the efforts of the scientists in developing the sanitizer. He said that it was a proud day that the university was releasing an eco-friendly product developed from forest wealth on the International Day of Forests and at a time when everyone needed such products. He urged the scientists to conduct further studies on the parameters where the product can be further improved. Dr Kaushal exhorted the scientists to develop more such eco-friendly products, which can be easily developed from the locally available raw materials. Dr Kulwant Rai Sharma, Dean College of Forestry, Dr KK Raina, Professor and Head, Department of Business Management, Dr Ravinder Sharma, Joint Director Research and the scientists of the Forest Products department were present on the occasion.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की कोरोना वायरस चेन को तोड़ने के लिए किया गया राष्ट्रव्यापी आह्वान का अर्की उपमंडल में पूर्ण असर देखने को मिला। जनता द्वारा स्वयं जनता कर्फ्यू का पूर्णतः असर अर्की मुख्यालय के साथ- साथ ग्रामीण क्षेत्रो में पूरी तरह कामयाब होता दिखा। क्षेत्र की सड़कों पर कोई भी गाड़ी बस नजर नहीं आई वही चारों तरफ दुकानें बंद दिखाई दी । मुख्यालय व गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सरकारी व प्राइवेट बसें पुर्णत्या बन्द रही। सड़कों पर कोई इक्का दुक्का निजी वाहन ही दिखा। लोगो ने प्रधानमंत्री व मुख्य मंत्री के राष्ट्रीय व प्रदेश की कोरोना वायरस से सुरक्षा आह्वान को कंधे से कंधा मिला कर पूरा किया। इससे साफ ज्ञात होता है कि देशहित के लिए जात पात, राजनीति, धर्म कुछ नही है केवल राष्ट्र धर्म सर्वोच्च है।
रविवार को कुनिहार व आसपास के क्षेत्रों मे लोग जनता कर्फ्यू का भरपूर पालन कर कोरोना वायरस की चेन तोड़ने में अपना सहयोग दे रहे हैं। लोग सुबह से ही अपने घरों में दुबक गए हैं। कुनिहार बाजार में रविवार को जँहा भारी भीड़ रहती है, सभी व्यापारियों ने जनता कर्फ्यू का पालन कर होटल, ढाबे, किरयाना व सब्जी की दुकाने भी बंद रखी। पूरे कुनिहार शहर में सन्नाटा छाया हुआ है। जब कुनिहार बाजार का दौरा किया गया वहां एक भी व्यक्ति नही मिला। बसों व अन्य वाहनों की आवाजाही भी बंद रही। सभी निजी व सरकारी बसे बस स्टैंड पर खड़ी रही। सभी लोग इस महामारी के खात्मे के लिए जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए एक जुट नजर आए।
जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने कोरोना वायरस कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में तुरन्त प्रभाव से धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला में किसी भी सार्वजनिक स्थल, पार्क, खेल मैदान अथवा किसी वाहन के भीतर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। जिला की सीमा में कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम, बैठक, जलसा रैली, कार्यशाला, सामुदायिक अथवा धार्मिक कार्यक्रम में न तो भाग ले सकेगा और न ही इनका आयोजन कर सकेगा। कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत जिला में किसी भी स्थान पर भीड़ को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के दलों, अग्निशमन सेवा, पुलिस, सेना, अर्द्ध सैलिक बलों, कार्य पर तैनात सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी कर्मियों, औद्योगिक ईकाईयों के अन्दर तथा बाहर आने-जाने के स्थान पर कामगारों के आने-जाने पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। निजी कारों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा पर यह आदेश उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब इनमें चालक के अतिरिक्त केवल एक ही व्यक्ति हो। परिवहन निगम की बसों तथा निजी बसों पर भी आदेश केवल उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब इनमें बैठने की कुल क्षमता की 20 प्रतिशत सवारियां ही हों। रेस्तरां, ढाबों जैसे ईटिंग प्वाईंटस पर भी यह आदेश लागू नहीं होंगे। ईटिंग प्वाईंटस में बैठने के स्थान के मध्य एक मीटर की दूरी के नियम की अनुपालना अनिवार्य होगी तथा साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं तथा आदेश 15 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेंगे। आदेशों की अनुपालना न करने पर विधि अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश जनहित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।
थाना बागा में एक अभियोग पंजीकृत हुआ है जिसमें दी माँगल ट्रक ऑपरेटर सोसाइटी के ट्रक ऑपरेटर हीरालाल, भगतराम, बबलू, जीतराम, लालमन इत्यादि कई ट्रांसपोर्टर्स द्वारा अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन तथा उपमंडल प्रशासन ने कई बार इन ट्रांसपोर्टर्स को विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण बारे में सचेत किया। स्थानीय पुलिस द्वारा भी क्षेत्र में जाकर लोगों को एहतियात बरतने हेतु जागरूक किया गया। ट्रांसपोर्टर्स को भी इस संक्रमण से बचने हेतु सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक रुप से एकत्रित होने से मना किया गया लेकिन ट्रांसपोर्टर्स इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने अल्ट्राटेक कंपनी के खिलाफ अपने धरना प्रदर्शन जारी रखें। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जगह-जगह जाकर दीवारों पर पोस्टर भी चस्पा किए लेकिन ट्रांसपोर्टर्स ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। शनिवार को भी ट्रांसपोर्टर्ज अपनी मांगों के बारे में अल्ट्राटेक कंपनी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रशासन के मना करने पर भी कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए व कोर्ट के आदेशों की अवहेलना को मानते हुए इन लोगों पर आईपीसी की धारा 188/270 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। किसी भी धरना प्रदर्शन पर कोरोना वायरस की वजह से कोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है इसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन कर रहे ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया है। स्थानीय पुलिस कानूनी कार्यवाही अमल में ला रही है। डीएसपी दाड़लाघाट प्रताप सिंह ने मामले की पुष्टि की है।yhb
जिला दण्डाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोरोना वायरस कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में 23 से 29 मार्च, 2020 तक सभी दुकानें बन्द रखने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। राशन, करियाना, सब्जी, दवाई की दुकानों तथा ढाबा, रेस्तरां एवं बेकरी की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। जिला दण्डाधिकारी ने जिला की सभी नाई की दुकानों, सैलून, ब्यूटी पार्लर तथा माॅल को भी आगामी आदेशों तक बन्द रखने के निर्देश भी दिए हैं। यह आदेश ईटिंग प्वाईंटस पर लागू नहीं होंगे। ईटिंग प्वाईंटस में बैठने के स्थान के मध्य एक मीटर की दूरी के नियम की अनुपालना अनिवार्य होगी तथा साफ-सफाई का पूर्ण ध्यान रखना होगा। यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश जनहित को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।
दाड़लाघाट पुलिस ने करोना से बचाव के लिए दुकानदारों और ढाबा संचालकों को निर्देश जारी किए है। शुक्रवार को थाना प्रभारी मोती सिंह ने पुलिस टीम के साथ होटलों ढाबों, मंदिरों आदि सभी सार्वजनिक जगहों पर जाकर सभी को जागरूक किया गया और दीवारों पर प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशो को चस्पा किया। थाना प्रभारी ने एक प्रेस बयान जारी कर लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आपके पास होटल या अन्य स्थान में कोई विदेशी मूल का पर्यटक घूमने आता है या कोई व्यक्ति विदेश घूम कर वापीस घर आता है तो उसकी सूचना प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त थाना दाडलाघाट व पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोलन से सुरक्षा शाखा को उपलब्ध करवाये तथा होटल सावर्जनिक स्थान में लोगो को एकत्रित ना करे तथा ना ही किसी प्रकार की पार्टी, प्रोग्राम का आयोजन करके भीड को इक्टठा ना करे ताकि कोरोना वायरस से बचाव किया जा सके उपरोक्त सूचना उपलब्ध ना करवाने की सूरत में आप स्वय जिम्मेवार होगे। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना की जाए आदेशो की पालना ना करने पर उल्लंघना करने वालो के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
शिवगण देवता मंदिर सुधार समिति कोटला पुजारिया के अध्यक्ष जयचंद चंदेल, सचिव देवी चंद चंदेल, बजीर प्रेम चंद चंदेल ने कहा कि सभा के सदस्यों द्वारा निर्णय लिया गया है कि सभा द्वारा जो देवजात्राओं के आयोजन की तारीखें लोगों को दी गई थी, उन जात्राओं को 21 मार्च से 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है क्योंकि देश प्रदेश में कोरोना वायरस का समूह में फैलने का अंदेशा बना हुआ है। भारत सरकार व प्रदेश सरकार सहित जिलाधीश सोलन उपमंडल अधिकारी नागरिक अर्की द्वारा सूचित किया गया है कि किसी भी प्रकार की बैठक या समूह में कोई भी कार्यक्रम अगले आदेशों तक नहीं किए जाएं जिसके तहत मंदिर सुधार समिति ने इन जात्राओं के आयोजन पर रोक लगा दी है। वहीं शिवगण मंदिर सुधार सभा द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि कमेटी सचिव देवता बजीर लोगों को फोन द्वारा भी सूचित करें तथा जो भी सरकार द्वारा निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुरूप अगला जात्रा का निर्णय लिया जाएगा सभी के लिए यह सूचना अति आवश्यक होनी चाहिए कि कोरोना से लड़ने के लिए सभी को समूह नहीं बनाना चाहिए और न ही किसी कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए।
करसोग चुनाव क्षेत्र की जिला परिषद सदस्य (बगशाड वार्ड) निर्मला चौहान ने नव गठित प्रदेश काँग्रेस कार्यकारणी में उनकी सचिव पद पर नियुक्ति होने पर राष्टीय काँग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आनन्द शर्मा, हिमाचल प्रदेश की प्रभारी रजनी पाटिल, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी गुरकीरत सिंह, प्रदेश काँग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री तथा प्रदेश काँग्रेस कमेटी के महा सचिव रजनीश कीमटा का हार्दिक धन्यवाद किया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय काँग्रेस कमेटी व प्रदेश काँग्रेस कमेटी के सभी दिग्गज नेताओं के प्रति अपना आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हाई कमान ने उन्हें पार्टी में जो ज़िम्मेवारी दी है वे उसे अपनी पूरी निष्ठा पूर्वक निभाने का भरसक प्रयास करेगी। निर्मला चौहान ने कहा वे पार्टी के सभी बरिष्ठ नेतागण, पार्टी पदाधिकारीगण व सभी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए पार्टी को संगठित करने में उनका पूरा सहयोग देंगी और विश्वाश व्यक्त किया कि 2022 में होने बाले हिमाचल प्रदेश विधान सभा चुनाव में करसोग विधानसभा क्षेत्र से काँग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से जीत हासिल करेगा।
जनता कर्फ्यू के समर्थन में रविवार 22 मार्च को कुनिहार बाजार बन्द रहेगा। व्यापार मण्डल कुनिहार के अध्यक्ष सुमित मित्तल ने बताया कि विश्व व्यापी महामारी कोरोना को मात देने के लिए सभी व्यापारी भाइयों व लोगो से अपील की गई है कि हमे केंद्र व राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक अपने घरों में रहकर सहयोग करना है। सभी के सहयोग से इस महामारी से निजात पाई जा सकती है अगर अभी इस समस्या को गम्भीरता से नही लिया तो आने वाले समय मे यह बीमारी विकराल रूप ले सकती है। उन्होंने बताया कि व्यापार मण्डल द्वारा बाजार के पुराने बस अड्डे पर व्यापारियों व आने जाने वाले लोगो के लिए हाथ धोने को पानी की टँकी व साबुन की व्यवस्था की गई है ताकि जो भी बाजार आए तो साबुन से हाथ धोकर अपना लेनदेन का काम करें। कुनिहार व्यापार मण्डल ने कोरोनो के संक्रमण से लड़ने के लिए हर सम्भव सहयोग का आस्वासन दिया है।
पुलिस स्टेशन अर्की में कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत होम क्वारंटाइन की गई महिला व पुरुष के भागने के कारण जनहित में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार राधा शर्मा बीएमओ अर्की ने विकास शुकला एसडीएम अर्की व पुलिस स्टेशन अर्की को एक शिकायत पत्र दिया जिसमें बताया गया है कि एक दम्पति जो 10 मार्च को इंडोनेशिया से भ्रमण कर भारत आए थे, उन्हें कोविड-19 की सुरक्षा के तहत होम क्वारंटाइन किया गया था। परंतु वे 19 मार्च को जनहित में दिए गए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों की पालन ना कर व बिना सूचना दिए कही चले गए इसलिए कोविड -19 के लिए जारी की गई हिमाचल प्रदेश के द्वारा तय किए गए मानदण्डो के अनुसार जनहित में तुरन्त उचित कार्यवाही की जाए। इस सन्दर्भ में विकास शुक्ला एसडीएम अर्की ने बताया की शिकायत प्राप्त होते ही U/S 188,271 IPC के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है व पुनः क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसके अलावा अल्ट्राटेक कम्पनी में हड़ताल कर रहे 14 व्यक्तियों के खिलाफ भी जनहित को देखते हुए आईपीसी की धारा 270,188 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शेड्स इंस्टिट्यूट ऑफ़ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के छात्र रजत पुंडीर ने एक बार फिर शेड्स के अन्य छात्रों की तरह ही अपनी प्रतिभा का प्रमाण देते हुए, शेड्स कॉलेज सोलन का नाम रोशन किया। कॉलेज का होनहार छात्र सऊदी अरब के सुल्तान के पांच सितारा होटल में चयनित हुआ है। उनका वेतन सात लाख बीस हज़ार वार्षिक पैकेज एवं उनके रहने एवं खाने का प्रबंध भी होटल में किया गया है। छात्र ने इस तरह के करियर के अवसर को प्रदान करने के लिए, शेड्स सी एच एम को धन्यवाद् दिया है। कॉलेज के चेयर पर्सन सुनीता ठाकुर ने छात्र को उसके चयन व उसके मंगल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। उधर छात्र रजत पुंडीर ने इस उपलब्धि का श्रेय शेड्स सी एच एम एवं माता पिता को दिया है।
जिला उद्योग केंद्र सोलन के महाप्रबंधक राजीव कुमार ने कोरोना वायरस, कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत औद्योगिक इकाइयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सोलन औद्योगिक संघ के अध्यक्ष से आग्रह किया है कि वे कोरोना वायरस के खतरे के दृष्टिगत विभिन्न औद्योगिक परिसरों को सेनेटाइज करना सुनिश्चित करें ताकि कर्मियों एवं कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित हों। राजीव कुमार ने आग्रह किया है कि औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत सभी कामगारों को मास्क तथा हैंड सेनेटाइजर उपलब्ध करवाएं जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह के अनुरूप 22 मार्च 2020 को जनता कर्फूय के पालन का अनुरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि इससे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में सहायता मिलेगी। उन्होंने आग्रह किया है कि केंद्र तथा प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन सोलन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें ताकि सभी की इस वायरस से सुरक्षा सुनिश्चित हों।
उपायुक्त सोलन केसी चमन ने प्रदेश तथा जिला में कोराना वायरस, कोविड-19 के खतरे के दृष्टिगत सोलन जिला में वर्तमान में उपस्थित पर्यटकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला की सीमा में वर्तमान मैं ठहरे घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों से आग्रह किया गया है कि वे 21 मार्च, 2020 की सांय 5.00 बजे तक जिला छोड़ दें। यह निर्णय जनहित में लिया गया है।
वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व जिला सोलन व बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ के शेष बचे आबकारी ठेकों का आबंटन आज यहां लॉटरी के माध्यम से किया गया। यह आबंटन उपायुक्त सोलन केसी चमन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में किया गया। आबकारी ठेकों के आबंटन के दौरान देहूंघाट तथा जाबली-परवाणू स्थित आबकारी इकाई के लिए कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इन दोनों इकाईयों को सम्मिलत करके नीलामी गई। इस प्रकार देहूंघाट-जाबली-परवाणू आबकारी इकाई 13,28,13,396 रुपए में विक्रय हुई। बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ की बरोटीवाला इकाई-21 को 2,45,18,309 रुपए, बद्दी स्थित इकाई-22 को 2,39,17,995 रुपए तथा बरोटीवाला के एक्सपोर्ट पार्क स्थित इकाई-36 को 7,43,21,623 रुपए में विक्रय किया गया। नीलामी पांच सदस्यीय चयन समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। चयन समति में उपायुक्त सोलन एवं पीठीसीन अधिकारी केसी चमन, राज्य कर एवं आबकारी (दक्षिण जोन) के अतिरिक्त आयुक्त एवं समाहर्ता हरबंस सिंह ब्रासकॉन, दक्षिण प्रवर्तन क्षेत्र परवाणू के संयुक्त आयुक्त एवं पर्यवेक्षक यूएस राणा, उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी हिमांशु आर पंवार तथा उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी बद्दी वरूण कटोच उपस्थित थे।
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोरोना वायरस, कोविड-19 के संबंध में ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक करने के आदेश जारी किए हैं। जिला के सभी खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत प्रधान एवं संबंधित ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिव होर्डिंग तथा पेम्पलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक करें तथा ध्वनि प्रसार सेवा के माध्यम ऑटो रिक्शा व मोबाइल वैन द्वारा ऑडियो संदेश सुनाकर आमजन कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में बताएं। उन्होंने कहा कि इन जागरूकता संदेशों के माध्यम से लोगों को बताया जाए कि वे अपने घरों में ही निवास करें तथा अनिवार्य परिस्थितियों में ही घर से बाहर निकलें। केसी चमन ने कहा कि ग्रामीणों को कोविड-19 के संबंध में अपनाएं जाने वाले एहतियाती उपायों के बारें में बताएं ताकि कोरोना वायरस के सामुदायिक स्तर पर संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त उपायुक्त सोलन को कोविड-19 के संबंध में सूचना, शिक्षा तथा संचार गतिविधियों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि उक्त आदेशों की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित बनाई जाए।
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोराना वायरस, कोविड-19 के दृष्टिगत मालरोड सोलन से यातायात प्रतिबंध हटाने के आदेश जारी किए हैं।इन आदेशों के अनुसार माल रोड सोलन अब सांय 5.30 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक भी यातायात खुला रहेगा। यह आदेश इसलिए जारी किए गए हैं ताकि मालरोड पर भीड़ एकत्र न हो। यह आदेश मालरोड सोलन पर उपरोक्त समय में दिनांक 27 जून 2006 तथा 3 दिसंबर 2019 को यातायात प्रतिबंध करने संबंधी आदेशों को स्थगित करते हुए जारी किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इन आदेशों के अनुसार पुराने उपायुक्त कार्यालय से पुराना बस अड्डा तथा वापसी के लिए माल रोड पर अब सांय 5.30 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक वाहनों की आवाजाही खुली रहेगी।यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार उपायुक्त सोलन केसी चमन ने सोलन जिला की सीमा में घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी को उचित दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह निर्णय कोराना वायरस, कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत लिया गया है। उपायुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सोलन जिला की सीमा में आने वाले सभी घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों के वाहनों को वापिस भेजा जा रहा है। राज्य के निवासियों को प्रदेश में आने दिया जा रहा है। इसके लिए जिला की सीमा पर उपस्थित पुलिस कर्मियों को निर्देश दिए गए है कि जिला की सीमा पर आने वाले प्रदेशवासियों के लिए एक रजिस्टर रखें। इस रजिस्टर में उनके वाहन का वाहन नंबर, वाहन मालिक का नाम, चालक का नाम व मोबाइल नंबर तथा यात्रा का उद्देश्य एवं गंतव्य स्थल की जानकारी अंकित करें। इन आदेशों पर अमल आरंभ कर दिया गया है। .
बुधवार शाम परवाणू पुलिस थाना ने विजय कुमार के कमरे की तलाशी लेने पर कुल 24।20 gm हैरोईन बरामद की। मौके पर उसका दोस्त कपिल भी मौजूद था। छानबीन के बाद विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है और आगामी कार्यावाही अम्ल में लाई जा रही है। वहीं वीरवार को सोलन पुलिस ने दिशांत ठाकुर नामक एक युवक जिसकी उम्र 20 वर्ष निवासी गांव नाल्टी ,बिलासपुर, जो की ज्वाहर पार्क के साथ PWD कालोनी में एक किराये के कमरे में रहता है, उसके कमरे से 2।34 ग्राम हेरोईन बरामद की गयी है। पुलिस ने उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया और आगामी कार्यावाही अम्ल में लाई जा रही है।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सोलन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 मार्च, 2020 को नियमित परीक्षण तथा रखरखाव के दृष्टिगत 132 केवी विद्युत उपकेंद्र सपरून की विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके कारण 33/11केवी विद्युत उपकेंद्र कथेड़, 33केवी विद्युत उपकेंद्र सपरून स्थित बसाल, 33केवी उपकेंद्र कसौली तथा 33 केवी उपकेंद्र गांधीग्राम की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। यह जानकारी प्रदेश विद्युत बोर्ड सोलन वरिष्ठ अधिशाषी अभियंता अशोक कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत 21 मार्च, 2020 को सोलन, सपरून, रबौण, देहूंघाट, चंबाघाट, देवठी, बड़ोग, मिनी सचिवालय सोलन, कसौली, गांधीग्राम तथा आसपास के क्षेत्रों में प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। मौसम खराब होने की स्थिति में यह कार्य अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने इस अवधि के दौरान लोगों से सहयोग की अपील की है।
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोरोना वायरस, कोविड-19 के संबंध में जिला सोलन के विभिन्न होटल मालिकों तथा प्रबंधकों को आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार जिला सोलन के समस्त होटल मालिकों तथा प्रबंधकों को होटलों में किसी भी प्रकार की पार्टी, सम्मेलन, सेवानिवृति समारोह तथा किसी भी प्रकार की भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। इन आदेशों के अनुसार किसी भी कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कार्यालय, होटल, या घर पर या किसी अन्य परिसर में किसी भी सेवानिवृति पार्टी की अनुमति नहीं होगी। इन आदशों अवहेलना पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने सोलन के कुम्हारहट्टी में उपायुक्त सोलन, उपमंडलाधिकारी सोलन तथा राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ फोरलेन कार्य के संबंध में बैठक की। डॉ. सैजल ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुम्हारहट्टी में फोरलेन एवं फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करें ताकि पर्यटकों व स्थानीय निवासियों को फोरलेन एवं फ्लाईओवर निर्माण कार्य के दृष्टिगत पेश आ रही समस्याओं से निजात मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि कुम्हारहट्टी में फोरलेन निर्माण कार्य में यह ध्यान रखा जाए कि यहां विभिन्न दिशाओं से आने वाले मार्गों पर यात्रियों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फोरलेन कार्य के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त सड़कों की मुरम्मत साथ-साथ सुनिश्चित बनाई जाए ताकि यातायात के सुचारू संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। डॉ. सैजल ने इस अवसर पर फोरलेन के दृष्टिगत स्थानीय लोगों को आ रही समस्याओं को भी सुना तथा इनके उचित निपटारे का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की समस्याओं को प्रदेश सरकार तथा केंद्रीय भूतल, परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री के समक्ष रखा जाएगा। बैठक में उपायुक्त सोलन केसी चमन, उपमंडलाधिकारी सोलन रोहित राठौर, स्थानीय प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, कोविड-19 से बचाव के लिए एहतियात ही संपूर्ण उपाय है। डॉ. सैजल ने लोगों का आह्वान किया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। समय-समय पर जारी आदेशों की अनुपालना एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस दिशा में जारी निर्देशों की पालना करके इस वायरस से बचा जा सकता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे से बचने के लिए लोग आवश्यकता पड़ने पर ही यात्रा करें। सावधानी ही इस महामारी से बचाव का तरीका है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए अपने आसपास की व स्वयं की स्वच्छता का ध्यान रखें तथा समय-समय पर हाथ साबुन से धोते रहें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, अगर किसी को बुखार, खांसी, जुकाम और सांस लेने में तकलीफ है तो यात्रा करने से बचें। ऐसी स्थिति में यात्रा करने से वायरस के फैलने का खतरा रहता है। जुकाम और खांसी की स्थिति में एक-दूसरे से बात करते समय दूरी रखें। डॉ. सैजल ने कहा कि एल्कोहल युक्त सेनेटाइजर साथ रखें और लगातार अपने हाथ साफ करते रहें। उन्होंने कहा कि खांसी जुकाम होने की स्थिति में तीन परत वाला मास्क पहनें और यह सुनिश्चित करें कि नाक और मुंह हमेशा ढंका रहे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोरोना वायरस को फैलेने से रोकने में प्रदेश सरकार की सहायता करें।
दाड़लाघाट ग्राम पंचायत सुधार सभा के महासचिव प्रेम केशव ने बताया कि ग्राम सुधार सभा द्वारा अपने अभियान में गांव बागा में विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस से बचाव हेतु एहतियात बरतने बारे लोगों को जागरूक किया। ग्राम सुधार सभा के सदस्यों ने मिलकर लोगों के घर-घर जाकर उन्हें विभिन्न प्रकार की एहतियात अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि दिन में कई बार अपने हाथों को धोएं,अपने हाथों को जहां तक हो सके अधिक वस्तुओं पर न लगाएं क्योंकि कोरोना वायरस हवा में नहीं उड़ता यह वस्तुओं पर से ही संक्रमित होता है लोगों को आइसक्रीम जैसी चीजें न खाने एवं गर्म पानी पीने की सलाह भी दी गई और कहा गया कि गांव की सुरक्षा हेतु कोई भी ग्रामीण अधिक भीड़भाड़ वाली जगह पर न जाए। सभी अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखें और इस जागरूकता के तहत उन्होंने लोगो को बताया कि सबसे पहले साबुन से हाथ धोने के बाद ही खाने पीने की वस्तुओं का इस्तेमाल करें व याद रहे कि साबुन से 95% व सैनिटाइजर 50% सुरक्षा का इजाफा होता है।इस मुहिम में बागा, खाता, सुल्ली, बटेड़, रौडी के लोगों को इस खतरनाक बीमारी पर आवश्यक एहतियात बरतने की सलाह दी। इस दौरान गांव में महिलाओं व स्कूल के बच्चों ने भी सभी जगह जाकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर हेतराम ठाकुर, प्रेम लाल ठाकुर, रतिराम शर्मा, लोक राम ठाकुर, हरि सिंह ठाकुर, बाबूराम शर्मा, महेश शर्मा, नेहा शर्मा, प्रवेश ठाकुर, करण ठाकुर, हरीश वर्मा, जगदीश ठाकुर, रामदत्त ठाकुर, गुलाबा राम शर्मा, श्याम लाल वर्मा सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे।
हरियाणा राज्य के कुरूक्षेत्र का पेहवा चैत्र चौदस मेला-2020 को कोरोना वायरस के दृष्टिगत रद्द कर दिया गया है। यह जानकारी उपायुक्त सोलन केसी चमन ने दी। केसी चमन ने कहा कि इस वर्ष कोरोन वायरस के कारण सरकार द्वारा सभी अंतराष्ट्रीय व राष्ट्रीय कार्यक्रम तथा सभी सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रम के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके दृष्टिगत 22 से 24 मार्च 2020 तक सरस्वती तीर्थ, पेहवा, कुरूक्षेत्र में लगने वाला चैत्र चौदस मेला भी रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय आम लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत लिया गया है।
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने कोराना वायरस, कोविड-19 के प्रकोप से बचाव के दृष्टिगत महामारी से पीडि़त देशो से आ रहे लोगों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2006 की उपधारा 33 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। इन आदेशों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी से पीडि़त देश चीन, हांगकांग, सिंगापुर, थाइलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, इटली, ईरान, नेपाल, जर्मनी, फ्रान्स, स्पेन, यूएई, कतर, ओमान तथा कुवैत से पहुंचे नागरिकों को स्वास्थ्य जांच के लिए अपने नजदीकी अस्पताल में संपर्क करना होगा। आदेशों के अनुसार जिला स्वास्थ्य विभाग को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय प्रोटोकोल के अनुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की उचित स्वाथ्य जांच सुनिश्चित करनी होगी। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि इस सारी व्यवस्था के लिए जिला के सभी उपमंडलों के उपमंडलाधिकारी को निर्देश गए हैं कि वे सिविल सोसायटी तथा स्थानीय संगठनों की मदद से इस प्रक्रिया में लोगों की सहायता करेंगे। पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रत्येक विदेशी के यात्रा इतिहास पर नजर रखनी होगी। पुलिस विभाग ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का पंजीकरण सुनिश्चित करेगा जिसने कोविड-19 से पीडि़त देश की यात्रा की हो। ऐसे व्यक्ति को पुलिस को तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सौंपना होगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं कोरोना वायरस, कोविड-19 से बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन सोलन द्वारा पुराना बस अड्डा सोलन, माल रोड सोलन तथा सोलन में अन्य क्षेत्रों में लगने वाले संडे बाजार को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त सोलन केसी चमन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। इन आदेशों के अनुसार यह पाया गया है कि सोलन के विभिन्न स्थानों में संडे मार्केट में सब्जी एवं फल खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और ऐसा कोरोना वायरस से बचाव के दृष्टिगत उचित नहीं है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जनहित में यह निर्णय लिया गया है। एपीएमसी सोलन के सचिव तथा नगर परिषद सोलन के कार्यकारी अधिकारी इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाये। उपायुक्त ने लोगों से आग्रह किया है कि जनहित में जारी इन आदेशों की पालना सुनिश्चित बनाएं ताकि लोग कोराना वायरस के खतरे से बचें।
हिमाचल प्रदेश में एक युवक की तेजधार हथियार से बड़ी ही बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। मामला बीती रात सोलन के परवाणू जिले का है। जहां किसी अज्ञात शख्स ने युवक के गले पर एक तेजधार हथियार से वार किया। जिसके बाद उसकी मौत हो गई। लोगों ने मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी। जांच में पुलिस को पता चला है कि यह व्यक्ति यहीं के एक उद्योग में काम करता था और परवाणू में ही रहता था। परवाणू पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की आगामी जांच शुरू कर दी। परवाणू के डीएसपी योगेश रोल्टा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस छानबीन कर रही है।
रसायनयुक्त खेती तथा जैविक खेती के दुष्प्रभाव मानव शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। यह जानकारी आतमा के परियोजना निदेशक रविंद्र सिंह जसरोटिया ने दी। उन्होंने जिला के समस्त किसानों से गेहूं की फसल पर लगने वाले विभिन्न रोगों का उपचार प्राकृतिक विधि से करने का आह्वान किया। गेहूं की फसल पर पीला रतुआ आदि का प्रभाव करने तथा पौधें को नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने के लिए किसान गेहूं की फसल पर लगातार प्रति सप्ताह खट्टी लस्सी (4-5 दिन पुरानी) का 1.8 से 2.0 लीटर 60 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा में छिड़कावं करें। इसके उपरांत किसान 20 से 21 दिन के अंतराल पर 6 लीटर जीवामृत को 60 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति बीघा में छिड़काव करें। किसान 15 दिन के अंतराल पर सौंठास्त्र का छिड़काव करें। उन्होंने जिला के किसानों को परामर्श दिया कि सब्जियों की पनीरी लगाते समय बीज को तथा पौधे की रोपाई के समय बीजामृत से अवश्य संस्कारित करें। इससे बीज को अंकुरण क्षमता भी बढ़ेगी तथा पौधे स्वस्थ एवं निरोग रहेंगे। परियोजना निदेशक ने कहा कि टमाटर व शिमला मिर्च की खेती में कम से कम 40 किलोग्राम घनजीवामृत प्रति बीघा खेत की जुताई के समय अच्छे से मिला दें। किसान मटर की फसल पर जीवामृत का छिड़कावं 21 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फसल को रोगों से बचाने के लिए खट्टी लस्सी, सौंठास्त्र व जंगल की कण्डी का छिड़काव समय-समय पर करते रहे। किसान फसल की अच्छी पैदावार एवं गुणवत्ता के लिए सप्तधान्याकुर का छिड़काव अवश्य करें। किसान इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीक के कृषि कार्यालय एवं तकनीकी प्रबंधक तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं।
दाड़लाघाट ग्राम पंचायत सुधार सभा की महत्वपूर्ण बैठक सुधार सभा के प्रधान एवम ब्लॉक समिति कुनिहार दाड़ला वार्ड के सदस्य जगदीश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। महासचिव प्रेम केशव ने बताया कि इस बैठक में ग्राम पंचायत दाड़ला से जुड़े लोगों ने सीएचसी अस्तपाल के बारे में आवाज उठाई। वहीं लोगो मे इस बात की भारी नाराजगी है कि अस्तपाल का कार्य पूर्ण हुए एक वर्ष हो रहा है और आज तक इसे शुरू नही किया जा रहा है। गौर रहे कि इस सीएचसी अस्पताल के शुरू होने से दाड़लाघाट ही नही इसके इर्द गिर्द की कई पंचायते भी इसके आने से फायदा पहुंचेगा और हर बीमारी के इलाज व टेस्ट आदि के लिए शिमला या अन्य जगह जाने से भी निजात मिलेगी। आजकल के हालात में भी इस अस्पताल से लोगो को राहत मिल सकती थी अगर यह सुचारू रूप से शुरू हो जाता। बैठक में सदस्यों ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इस सीएचसी अस्पताल के लिए बजट का प्रावधान करे। इस अवसर पर देवी सिंह ठाकुर, सोहन लाल ठाकुर, परस राम, हिरू राम, बद्री दत, हेत राम ठाकुर, बाबू राम, बलदेव, नरपत, रविन्द्र शर्मा, प्रेम लाल ठाकुर, प्रेम वर्मा, प्यारे लाल वर्मा, बंटी ठाकुर, नागु राम, दीपक गजपति, हरि राम, हीरा लाला सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला के सोलन शहर, धर्मपुर, परवाणू, अर्की एवं नालागढ़ की 28 दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। यह जानकारी जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक मिलाप शांडिल ने दी। मिलाप शांडिल ने कहा कि औचक निरीक्षण के दौरान इन दुकानों में मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर की उपलब्धता एवं इनके दरें जांची गई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर को आवश्यक वस्तुएं घोषित कर इन्हें हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 एवं हिमचल प्रदेश मूल्यांकन एवं प्रदर्शन आदेश 1977 की अनुसूचियों में शामिल करने के कारण ये निरीक्षण किए गए है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान कोई भी व्यापारी निर्धारित लाभांश से अधिक मूल्य लेता हुआ नहीं पाया गया। उन्होंने सभी व्यापारियों को निर्देश दिए कि वे जिला दण्डाधिकारी सोलन द्वारा मास्क एवं हैंड सेनिटाइजर के लिए तय लाभांश के अनुसार ही दरें वसूल करें। मिलाप शांडिल ने कहा कि थोक व्यापारी के लिए लाभांश 5 प्रतिशत व परचून व्यापारी के लिए लाभांश 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यापारी इन वस्तुओं की उपलब्ध स्टॉक सूची तथा मूल्य सूची सहज दृश्य स्थान पर लगाना सुनिश्चित करें। जो व्यापारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। निरीक्षण अभियान के दौरान जिला के निरीक्षक, अरूण ठाकुर, गिरीश, सुनील, धर्मेश तथा कमल कांत भी उपस्थित रहे।
पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के सोलन प्रवास के दौरान "सोलन नगर निगम संघर्ष समिति" का एक प्रतिनिधि मण्डल समिति के संजोयक कुल राकेश पंत की अध्यक्षता में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से स्थानीए लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह मे दिनांक 28-02-2020 को सोलन को नगर निगम बनाने की मांग को लेकर मिला था। शांता कुमार ने संघर्ष समिति की इस मांग का पूर्ण समर्थन किया था और समिति को आश्वासन दिया की सोलन की जनता की इस मांग को जल्द ही हिमाचल के मुखमंत्री जय राम ठाकुर के समक्ष रखेगे तथा इस संबंध में एक पत्र भी लिखेगे। सोलन नगर निगम संघर्ष समिति, शांता कुमार का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में एक पत्र लिखकर माननीय जय राम ठाकुर को आग्रह किया की इस विषय पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाए। इस अवसर पर पूर्व महिंदर नाथ सोफ़त, समिति के महासचिव मनोज गुप्ता, डॉ धरम चंद गुलेरिया, सुंदर सिंह ठाकुर, आशीष नेगी व अन्य लोग भी उपस्थित रहे।
जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने मास्क (सर्जिकल मास्क) तथा हेंड सेनिटाइजर पर लाभ की सीमा तय करने संबंधी अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 की उपधारा 3(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार मास्क (2 तथा 3 परत वाला सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) की थोक बिक्री पर लाभ सीमा 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। परचून बिक्री के लिए यह लाभ सीमा 10 प्रतिशत तय की गई है। इसी प्रकार हेंड सेनिटाइजर पर थोक बिक्री की लाभ सीमा 5 प्रतिशत तथा परचून बिक्री के लिए लाभ सीमा एमआरपी से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जहां पर डीलर थोक व परचून दोनों प्रकार का व्यवसाय कर रहा हो वहां पर उसे लेन-देन पर एक लाभ सीमा को ही लेना होगा। किसी एक स्थान पर थोक विक्रय पर लाभ की सीमा एक चरण पर ही मान्य होगी। कोई भी थोक विक्रेता एक स्थान पर इन वस्तुओं को दूसरे थोक विक्रेता को नहीं देगा। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार थोक स्तर पर लेनेदन के लिए मास्क सीमा 1000 मास्क (2 तथा 3 परत वाला सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) तथा हेंड सेनिटाइजर की सीमा 10 हजार मिलीलीटर निर्धारित की गई है। इसी प्रकार परचून स्तर पर मास्क लेन-देन की सीमा 25 मास्क (2 तथा 3 परत वाला सर्जिकल मास्क, एन-95 मास्क) तथा हेंड सेनेटाइजर के लिए एक हजार मिलीलीटर निर्धारित की गई है। केसी चमन ने कहा कि प्रत्येक डीलर को परचून पर विक्रय की गई वस्तुओं की मात्रा का बिल अथवा कैश मेमो जारी करना होगा। परचून विक्रेता को क्रय की गई वस्तु का बिल अथवा कैश मेमो लाभ सीमा की गणना के लिए अपने पास रखना होगा। परचून विक्रेता को निरीक्षण के दौरान बिल अथवा कैश मेमो निरीक्षण अधिकारी को दिखाना अनिवार्य है। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि जिला सोलन का प्रत्येक थोक विक्रेता तथा परचून विक्रेता को इस अधिसूचना की अनुपालना में जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रण को अपने मास्क के स्टॉक की जानकारी उपलब्ध करवानी होगी। थोक विक्रेता को लेन-देन का दैनिक रिकॉर्ड निर्मित करना होगा तथा उसे निरीक्षण के समय समस्त रिकार्ड निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह आदेश अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के उपरांत तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस, कोविड-19 के प्रकोप के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी सोलन केसी चमन ने जिलावासियों के स्वास्थ्य के दृष्टिगत एवं प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों की अनुपालना में आदेश जारी किए हैं। केसी चमन ने जिलावासियों सहित सोलन जिला आने जाने वाले सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि महामारी को फैलने से रोकने और अपने स्वास्थ्य के दृष्टिगत इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाएं। इन आदेशों के अनुसार लोगों से आग्रह किया गया है कि अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर जाएं ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। आगामी आदेशों तक धार्मिक स्थानों पर लोगों का प्रवेश कोरेाना वायरस के दृष्टिगत रोका गया है। किन्तु सभी धार्मिक स्थलों पर पूजारियों द्वारा नियत समय पर की जाने वाली पूजा इत्यादि पूर्ववत जारी रहेगी। कोई भी मेला, त्यौहार, प्रतियोगिता इत्यादि के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। भंडारा, लंगर, सत्संग, भागवत तथा जागरण जैसे धार्मिक समारोह जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हो आयेाजित नहीं किए जाएंगे। इन आदेशों के अनुसार किसी भी प्रकार के सम्मेलन, समारोह, रैली, धरना, जुलूस इत्यादि प्रतिबंधित हैं। जिला में कोई भी मसाज सेंटर, स्पा, स्वीमिंग पूल तथा जिम संचालित नहीं होगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदशों के अनुसार आगामी आदेशों तक आधार कार्ड के लिए बायोमीट्रिक सत्यापन पर रोक रहेगी। बायोमीट्रिक उपस्थिति नहीं लगाई जाएगी। सिटीजन सेंटर सोसायटी सोलन तथा ऐसे अन्य किसी स्थान पर लोग एकत्रित नहीं होंगे। सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय में स्थित बुक हब तथा जिला के अन्य पुस्तकालय को बंद रखा जाएगा। आदेशों के अनुसार बैंक, दवा दुकानों, कार्यालय, ढाबों, होटल, रेस्तरां, बार इत्यादि में संबंधित परिसर प्रभारियों द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुरूप स्वच्छता सुनिश्चित बनानी होगी। ढाबा, होटल रेस्तरां तथा बार इत्यादि के मालिक इन स्थानों पर आंगतुकों तथा उपभोक्ताओं के लिए स्वच्छता के प्रबंध सुनिश्चित बनाएंगे और ऐसे स्थानों पर केवल टेबल एवं अन्य बैठने की जगहों पर एक मीटर दूरी प्रोटोकोल की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों तथा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को जिला सोलन की समस्त परिवहन निगम की बसों तथा निजी बसों को नियमित तौर पर निर्धारित कीटाणुनाशक से सेनेटाइज करवाना सुनिश्चित करना होगा। जिला दंडाधिकारी ने संबंधित सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कि सड़क के किनारे स्थापित सभी अनाधिकृत रेहड़ी-फड़ी वालों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। संबंधित नगर परिषदों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है कि कूड़ा-कचरा एकत्रित करने वाले कर्मचारी डयूटी समय पर मास्क तथा दस्ताने पहने। सभी होटल संचालकों व प्रबंधकों को विदेश से आए पर्यटकों की सूचना पुलिस तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन को प्रपत्र ‘सी’ पर उपलब्ध करवानी होगी। इसके अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन को निर्देश दिए गए है कि वे कोरोना वायरस के संबंध में केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एडवाइजरी लोगों तक पहुंचाएं। पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी यह सुनिश्चित बनाएंगे कि 31 मार्च 2020 तक सोलन जिला तथा राजस्व जिला बद्दी के सभी सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। ऐसे स्थानों का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। जिला के सभी दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे मास्क तथा सेनेटाइजर उचित मूल्य अथवा एमआरपी पर बेचना सुनिश्चित बनाएं। इन वस्तुओं को प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिसूचित किया गया है। दवा नियंत्रक यह सुनिश्चित बनाएंगे कि यह वस्तुएं अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दर पर न बिकें। वे हेड सेनेटाइजर की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे। केसी चमन ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रो तथा औद्योगिक संस्थानों में संबंधित प्रबंधन यह सुनिश्चित बनाएगा कि उचित सेनेटाइजेशन की जाए तथा केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा एक मीटर दूरी की दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए। कामगारों के आने-जाने के अलग-अलग रास्ते हों ताकि कहीं भी भीड़ एकत्रित न हो सके। जिला उद्योग केंद्र सोलन के महा प्रबंधक, उपनिदेशक उद्योग, बद्दी, संबंधित श्रम अधिकारी तथा दवा नियंत्रक इस संबंध में पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। जिला दंडाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक बद्दी तथा उपमंडलाधिकारी नालागढ़ को निर्देश दिए कि वे हरिपुर गुरूद्वारा तथा अन्य इसी प्रकार के संगठनों के प्रमुखों के साथ पूर्व में ही बैठक कर उन्हें कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति से अवगत करवाएं ताकि राज्य एवं राज्य के बाहर से आने वाले श्रद्धलुओं को यहां एकत्र होने से रोका जा सके। इस संबंध में केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चत बनाई जाए। जिला दंडाधिकारी ने चिकितसकों को निर्देश दिए हैं कि वे अस्पतालों में कोरोना वायरस के संबंध में दिशा-निर्देशों का पालन करें। यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।


















































